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भोपाल के कब्रिस्तान भूमि विवाद की सुनवाई जिला न्यायालय ही करेगा, वक्फ प्राधिकरण को नहीं अधिकार - MP high court

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के जस्टिस संजय द्विवेदी की एकलपीठ ने राज्य वक्फ प्राधिकरण द्वारा 21 साल पूर्व पारित आदेश को निरस्त कर दिया है. मामला भोपाल स्थित कब्रिस्तान की जमीन का है.

MP high court
भोपाल के कब्रिस्तान की भूमि विवाद की सुनवाई जिला न्यायालय ही करेगी (ETV BHARAT)

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : Jul 3, 2024, 4:39 PM IST

जबलपुर।मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की एकलपीठ ने अपने आदेश में कहा है कि राज्य वक्फ बोर्ड को मामले की सुनवाई का अधिकार नहीं था. मामले के अनुसार भोपाल निवासी याचिकाकर्ता रबाब बाई की तरफ से दायर की गयी याचिका में कहा गया था कि भोपाल स्थित कब्रिस्तान की जमीन, जिसे मदारवाडा के नाम से जाना जाता है. इसे अपने नाम पर दर्ज करवाने के लिए मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड ने अतिरिक्त जिला न्यायालय के समक्ष आवेदन दायर किया था.

राज्य वक्फ न्यायाधिकरण में हुई सुनवाई

इसके बाद न्यायालय ने प्रकरण को राज्य वक्फ न्यायाधिकरण को सुनवाई के लिए स्थानांतरित कर दिया. न्यायाधिकरण ने सुनवाई करते हुए जुलाई 2001 को आदेश पारित किया था. याचिका में कहा गया था कि राज्य वक्फ न्यायाधिकरण को इस मामले को सुनने का अधिकारी नहीं था. वक्फ अधिनियम 1995 के अनुसार पूर्व के प्रकरणों की सुनवाई राज्य वक्फ न्यायाधिकरण नहीं करेगा. राज्य वक्फ न्यायाधिकरण 1 जनवरी 1996 के बाद की सुनवाई करेगा.

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जिला न्यायालय ही करेगा सुनवाई

एकलपीठ ने सुनवाई के दौरान पाया कि जिला न्यायालय ने संशोधित नियम 1994 के तहत प्रकरण स्थानातंरित करने के आदेश जारी किये थे. न्यायालय ने वक्फ बोर्ड 1995 के प्रावधानों को नहीं देखा. एकलपीठ ने अपने आदेश में कहा है कि राज्य वक्फ बोर्ड ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाते हुए आदेश पारित किया है. एकलपीठ ने जिला न्यायालय को प्रकरण की सुनवाई के निर्देश जारी किये हैं.

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