नई दिल्ली: 1984 सिख विरोधी दंगों से जुड़े पुलबंगश गुरुद्वारा हिंसा के आरोपी जगदीश टाइटलर के खिलाफ दर्ज मामले में गुरुवार को शिकायतकर्ता लखविंदर कौर ने राऊज एवेन्यू कोर्ट में अपना बयान दर्ज कराया. स्पेशल जज राकेश स्याल ने लखविंदर कौर का क्रॉस-एग्जामिनेशन 15 अक्टूबर को करने का आदेश दिया है. लखविंदर कौर ने कहा कि ग्रंथी सुरेंद्र सिंह ने उन्हें बताया कि उनके पति बादल सिंह को गुरुद्वारा पुलबंगश के पास भीड़ ने हत्या कर दी. जगदीश टाइटलर उस भीड़ को उकसा रहे थे और कह रहे थे कि सिखों को मार दो , उजाड़ दो, गुरुद्वारा को आग लगा दो.
टाइटलर ने राऊज एवेन्यू की ओर से आरोप तय करने के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी है, जो अभी लंबित है. 13 सितंबर को जगदीश टाइटलर ने राऊज एवेन्यू कोर्ट में अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों से इनकार कर दिया था. टाइटलर ने कोर्ट से कहा था कि वे ट्रायल का सामना करेंगे. कोर्ट ने 30 अगस्त को टाइटलर के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया था. कोर्ट ने टाइटलर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 149,153A,188, 109, 295, 380, 302 के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया था.