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कुरुक्षेत्र में नाबालिग से रेप के दोषी को कोर्ट ने सुनाई 20 साल कैद की सजा, 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया

Court Sentenced Rapist: कुरुक्षेत्र में नाबालिग से रेप के दोषी को कोर्ट ने 20 साल कैद की सजा सुनाई है. इसके अलावा 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है. मामला साल 2020 का है.

Court Sentenced Rapist
Court Sentenced Rapist

By ETV Bharat Haryana Team

Published : Feb 8, 2024, 5:39 PM IST

कुरुक्षेत्र:हरियाणा के कुरुक्षेत्र में नाबालिग से रेप के मामले में जिला फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार दिया है. कोर्ट ने आरोपी को 20 साल कैद की सजा के साथ 25 हजार का जुर्माना भी लगाया है. दोषी प्रवीण ने 2 फरवरी 2020 में वारदात को अंजाम दिया था.

पीड़िता को दी धमकी: जानकारी के मुताबिक, 2 फरवरी 2020 को जिला कुरुक्षेत्र की एक महिला ने पुलिस को शिकायत दी थी. शिकायतकर्ता ने बताया था कि उसकी एक नाबालिग बेटी है. उसके घर के नजदीक करियाना का दुकानदार आता-जाता था. आरोपी करीब 6/7 महीने से लगातार उसके घर पर अकेली लड़की के पास आता था. आरोपी उसकी बेटी को खाने की चीजों का लालच देकर 20 रुपये भी देता था. आरोपी ने नाबालिग लड़की की फोटो खींच ली और लड़की को डरा धमकाकर उसके साथ गलत काम करता था.

गर्भवती हो गई थी पीड़िता: 1 फरवरी 2020 को जब महिला अपनी लड़की को सरकारी दवाखाना में दवा दिलाने ले गई, तो उसे पता चला कि उसकी बेटी गर्भवती हो गई है. जब उसने उस करियाना वाले दुकानदार से बात की तो उसने उनको धमकाया. जिसके बाद महिला ने पुलिस में आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कराया था. पीड़िता के बयान भी कोर्ट में करवाए गए. मामले की जांच ममता सौधा उप पुलिस अधीक्षक मुख्यालय कुरुक्षेत्र द्वारा की गई. आरोपी प्रवीण को मामले में गिरफ्तार किया गया. जिसके बाद कोर्ट में पेश कर आरोपी को कारागार भेजा गया.

दोषी को 20 साल की कैद: गवाहों और सबूतों के आधार पर कोर्ट ने प्रवीण को दोषी करार देते हुए पोक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत 20 साल की कठोर सजा सुनाई. 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया. जुर्माना नहीं भरने पर दोषी को 12 महीने कारावास, आईपीसी की धारा 506 के तहत 1 साल का कठोर कारावास, 5 हजार रुपये जुर्माना व जुर्माना नहीं भरने पर 2 महीने की अतिरिक्त जेल की सजा भुगतनी पड़ी.

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