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कोर्ट ने हत्या का दोषी करार देते हुए पिता-पुत्र को सुनाई आजीवन कारावास की सजा - Kaushambi Court News

कौशांबी के जनपद एवं सत्र न्यायालय (Session Court Kaushambi) ने जून 2021 में हुई महिला की हत्या के मामले में पिता-पुत्र को दोषी पाया है. इसके बाद कोर्ट ने दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Apr 9, 2024, 7:45 PM IST

अपर शासकीय अधिवक्ता अनिरुद्ध मिश्रा.

कौशांबी : कौशांबी जिले की जनपद एवं सत्र न्यायालय के अपर सत्र न्यायधीश ने महिला की हत्या के मामले में पिता पुत्र को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही न्यायालय ने दोनों पर 40 40 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है.


अभियोजन पक्ष के अनुसार घटना करारी थाना क्षेत्र के भैला मखदुमपुर की है. जहां भैला मकदूमपुर गांव के चौकीदार परवेश कुमार ने जून 2021 को करारी पुलिस को सूचना दी थी कि गांव के ही रहने वाले हीरा मिश्रा के ट्यूबबेल में एक महिला की सिर कटी लाश मिली है. महिला के सिर कटी लाश मिलने की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव की शिनाख्त करवाने की कोशिश की. काफी मेहनत के बाद महिला की शिनाख्त मंझनपुर कोतवाली क्षेत्र के काशीराम कॉलोनी घना का पुरवा के रहने वाले शिवम सोनी उर्फ शेरा की पत्नी सुमन सोनी के रूप में हुई है. पुलिस ने शिवम सोनी और उसके पिता कैलाश चंद्र सोनी को हिरासत में लेकर पूछताछ की. इस पर अभियुक्तगणों द्वारा बताया गया कि उन्होंने सुमन सोनी को इलाहाबाद लेकर जाने की बात कह कर घर से निकले और भेला मखदुमपुर के पास ले जाकर उसकी गला दबाकर हत्या कर दी. इसके बाद गड़ासा से सिर धड़ से अलग कर दिया और धड़ ट्यूबबेल के कुएं में फेंक दिया. महिला का सिर मंझनपुर थाना क्षेत्र के कादीपुर गांव लाकर कुएं में फेंक दिया.

इसके बाद पुलिस ने अभियुक्तों के निशानदेही पर सिर बरामद कर लिया. पुलिस ने मामले में चार्ज शीट न्यायालय में दाखिल की थी. मामला अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम राकेश कुमार की अदालत में पेश हुआ. अपर शासकीय अधिवक्ता अनिरुद्ध मिश्रा ने मामले में आठ गवाहों के बयान न्यायालय के समक्ष कराए. अपर जिला जज प्रथम राकेश कुमार की अदालत ने गवाहों को सुनने और पत्रावली का आलोकन करने के बाद मंगलवार को शिवम सोनी और उसके पिता कैलाश चंद सोनी को दोषी कर देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई. साथ ही न्यायालय ने दोनों दोषियों पर 40-40 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है.

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