कौशांबी : कौशांबी जिले की जनपद एवं सत्र न्यायालय के अपर सत्र न्यायधीश ने महिला की हत्या के मामले में पिता पुत्र को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही न्यायालय ने दोनों पर 40 40 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है.
अभियोजन पक्ष के अनुसार घटना करारी थाना क्षेत्र के भैला मखदुमपुर की है. जहां भैला मकदूमपुर गांव के चौकीदार परवेश कुमार ने जून 2021 को करारी पुलिस को सूचना दी थी कि गांव के ही रहने वाले हीरा मिश्रा के ट्यूबबेल में एक महिला की सिर कटी लाश मिली है. महिला के सिर कटी लाश मिलने की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव की शिनाख्त करवाने की कोशिश की. काफी मेहनत के बाद महिला की शिनाख्त मंझनपुर कोतवाली क्षेत्र के काशीराम कॉलोनी घना का पुरवा के रहने वाले शिवम सोनी उर्फ शेरा की पत्नी सुमन सोनी के रूप में हुई है. पुलिस ने शिवम सोनी और उसके पिता कैलाश चंद्र सोनी को हिरासत में लेकर पूछताछ की. इस पर अभियुक्तगणों द्वारा बताया गया कि उन्होंने सुमन सोनी को इलाहाबाद लेकर जाने की बात कह कर घर से निकले और भेला मखदुमपुर के पास ले जाकर उसकी गला दबाकर हत्या कर दी. इसके बाद गड़ासा से सिर धड़ से अलग कर दिया और धड़ ट्यूबबेल के कुएं में फेंक दिया. महिला का सिर मंझनपुर थाना क्षेत्र के कादीपुर गांव लाकर कुएं में फेंक दिया.