कानपुर: नाबालिग छात्रा से रेप करने वाले आरोपी को कानपुर कोर्ट ने दोषी माना है. फैसला देते हुए एडीजे 13 की कोर्ट ने आरोपी को 7 साल की सजा सुनाई है. 7 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. दोषी युवक छात्रा को बहाने से दिल्ली ले गया था. वहां उसने किशोरी के साथ रेप किया.
कानपुर साउथ के बर्रा थाना क्षेत्र में पीड़ित परिवार किराए के मकान में रहता था और मजदूरी करता था. पीड़ित के ही घर के पास उसके गांव का ही रहने वाला एक युवक भी रहता था. पास के गांव का होने के कारण उसका पीड़ित परिवार के घर अक्सर आना-जाना रहता था.
पीड़ित परिवार के मुताबिक, नाबालिग के पिता रोजाना की तरह 5 फरवरी 2014 को मजदूरी के लिए अपने काम से घर से बाहर गए थे. इस दौरान घर में उनकी नाबालि बेटी अकेली थी. युवक ने घर में पहुंचकर उसे अपने साथ ले गया. पिता अपने काम से घर वापस आया तो किशोरी घर पर नहीं मिली.
बेटी की तलाश करने पर पड़ोसियों ने बताया कि युवक चोट लगने की बात कहकर बेटी को बहुत देर पहले यहां से ले गया है. जिसके बाद किशोरी को बहुत ढूंढा गया, लेकिन बेटी का कुछ पता ही नहीं चला. इसके बाद पीड़ित परिवार को जानकारी मिली कि युवक उनके बेटी को दिल्ली ले गया है.
वहीं, पीड़ित पिता ने पुलिस से मामले की शिकायत की थी. इसके बाद किशोरी ने पुलिस को बताया था कि दोषी ने चोट लगने की बात कह उसे घर से बाहर लेग गया. रास्ते में उसने चाय पी, जिसके बाद वह बेहोश हो गई. जब वह होश में आई तो खुद को एक कमरे में पाया.
यह मामला कानपुर कोर्ट में था. बुधवार को कोर्ट ने मामले में आरोपी को दोषी करार दिया. उसे सात साल की सजा सुनाई.
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