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पालतू कुत्ते के दौड़ाने पर भाई-बहन की मालगाड़ी से टकराने से मौत, आरोपी दंपती की जमानत याचिका खारिज

रेलवे पटरी पर हादसे में दो बच्चों की मौत के मामले में अदालत ने आरोपी दंपती की जमानत याचिका खारिज कर दी है. निजी स्कूल से लौट रहे भाई-बहन के पीछे कुत्ते दौड़ गए थे, जिसकी वजह से मालगाड़ी से टकराने से दोनों की दर्दनाक मौत हो गई थी.

Jodhpur District Court
Jodhpur District Court

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Feb 2, 2024, 6:42 AM IST

जोधपुर. अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट आर्थिक अपराध जोधपुर महानगर के पीठासीन अधिकारी डॉ. पवन कुमार विश्नोई ने पिछले दिनो रेलवे पटरी के पास हादसे में दो बच्चों की मौत के मामले में आरोपी ओमप्रकाश राठी और उसकी पत्नि की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है. अभियोजन अधिकारी आनन्द कुमार व्यास ने बताया कि 19 जनवरी को जोधपुर केंट स्टेशन के पास निजी स्कूल से लौट रहे युवराज व उसकी मौसेरी बहन अनन्या सिंह के पीछे कुत्ते दौड़ गए थे, जिसकी वजह से मालगाड़ी से टकराने से दोनों की दर्दनाक मौत हो गई थी.

ये है मामला : इस मामले में माता का थान पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें बताया गया कि आरोपी ओमप्रकाश राठी के घर पर तीन चार खूंखार कुत्ते हैं और गली से गुजरने वालों के पीछे छोड़ देता है. उस दिन भी जब बच्चे निकल रहे थे तो कुत्ते अचानक उनके पीछे दौड़ने लगे और बच्चे डरकर भागते हुए मालगाड़ी से टकरा गए, जिसकी वजह से दोनों की मौत हो गई थी. पुलिस ने धारा 304 के तहत मुकदमा दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार किया था. इस मामले में दोनों आरोपियों की ओर से जमानत याचिका पेश की गई.

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अभियोजन अधिकारी व्यास ने बताया कि वर्तमान में जोधपुर शहर में इस प्रकार की घटनाएं बढ़ती ही जा रही हैं, जिन पर अंकुश लगाना एक सभ्य समाज में शांतिपूर्ण निवास के लिए नितांत आवश्यक है. कोर्ट ने प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों और आरोपित अपराध में 10 वर्ष की सजा के प्रावधान के साथ सेशन ट्रायल का मामला होने पर गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किए बिना जमानत याचिका को खारिज कर दिया.

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