रांची:झारखंड राज्य आवास बोर्ड की बुधवार को 73वीं बैठक में 34 अहम प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की गई. वहीं हरमू में आवासीय भवन में नियम विरुद्ध भाजपा का प्रदेश कार्यालय चलने के मामले में बोर्ड की बैठक में चर्चा हुई. मामले में फैसला लिया गया कि आवास बोर्ड के वैसे आवासीय भवन या भूखंड जिसका कॉमर्शियल या अन्य इस्तेमाल हो रहा है उसके लिए 15 दिन बाद अलग से समीक्षा बैठक कर नियमानुसार निर्णय लिया जाएगा.
क्या है भाजपा प्रदेश कार्यालय से जुड़ा मामला
झारखंड राज्य आवास बोर्ड के अध्यक्ष संजय पासवान के अनुसार रांची के हरमू स्थित जिस भवन में प्रदेश भाजपा का कार्यालय संचालित है, वह मध्य आय वर्ग (एमआईजी-D/S-7) रविन्द्र शेखर प्रसाद के नाम पर अलॉट है. आवास बोर्ड के निर्धारित शर्तों के अनुसार उस दो मंजिला भवन का उपयोग सिर्फ आवासीय ही हो सकता है, लेकिन उसमें भाजपा कार्यालय चल रहा है.
आवास बोर्ड की जमीन को भाजपा के नाम पर किया गया क्रयः अध्यक्ष
आवास बोर्ड के अध्यक्ष के अनुसार इतना ही नहीं उस भवन से सटे भवन D/S 6 को भारतीय जनता पार्टी के नाम से क्रय कर लिया गया है. संजय पासवान ने कहा कि बोर्ड के बायलॉज के अनुसार यह भी गलत है. ऐसे में आवास बोर्ड की ओर से रविन्द्र शेखर प्रसाद को बार-बार नोटिस दिया जा रहा है कि वह अपना पक्ष रखें कि उनके आवासीय उपयोग के भवन में कैसे भाजपा कार्यालय चल रहा है, लेकिन अभी तक उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया है.
15 दिनों बाद लिया जाएगा कठोर निर्णय
संजय पासवान ने साफ किया कि चाहे जो और जिसका भी कार्यालय या भवन हो, वह आवासीय भूखंड या आवासीय भवन में नहीं चलेगा. ऐसे में 15 दिनों बाद ऐसे सभी मामले की समीक्षा कर झारखंड राज्य आवास बोर्ड कठोर निर्णय लेगा. संभव है कि वैसे लोगों का अलॉटमेंट निरस्त कर दिया जाए.