रांची: नगर निकाय चुनाव को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को चार माह के अंदर चुनाव कराने का निर्देश दिया है. आज 16 जनवरी को इस मामले की झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, इस दौरान कोर्ट के आदेश पर राज्य के मुख्य सचिव भी सुनवाई के दौरान मौजूद रहे.
जस्टिस आनंद सेन की अदालत में सुनवाई के दौरान एक बार फिर सरकार की ओर से नगर निकाय चुनाव को लेकर चल रही तैयारियों की जानकारी दी गई. सरकार ने कोर्ट को ओबीसी आरक्षण को लेकर चल रहे ट्रिपल टेस्ट की अद्यतन स्थिति की जानकारी दी. प्रार्थी रोशनी खलखो व अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सख्त निर्देश देते हुए चार माह के अंदर प्रक्रिया शुरू करने को कहा है.
दरअसल, पिछले दिनों इस मामले में दायर अवमानना मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सरकार की कार्यशैली पर नाराजगी जताई थी. प्रार्थी अरुण कुमार झा का कहना है कि कोर्ट ने चार माह के अंदर चुनाव कराने का आदेश देकर नगर निकाय चुनाव का रास्ता साफ कर दिया है. गौरतलब है कि इस मामले में रोशनी खलखो, अरुण कुमार झा, विनोद सिंह व सुनील यादव की ओर से झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है.
झारखंड में नगर निकाय क्षेत्र जहां होने हैं चुनाव
नगर निकाय | संख्या | नाम |
नगर निगम | 09 | रांची, हजारीबाग, मेदनीनगर, धनबाद, गिरिडीह, देवघर, चास, आदित्यपुर और मानगो |
नगर परिषद | 21 | गढ़वा, विश्रामपुर, चाईबासा, झुमरी तिलैया, चक्रधरपुर, चतरा, चिरकुंडा, दुमका, पाकुड़, गोड्डा, गुमला, जुगसलाई, कपाली, लोहरदगा, सिमडेगा, मधुपुर, रामगढ़, साहिबगंज, फुसरो और मिहिजाम |
नगर पंचायत | 19 | बंशीधर नगर, मझिआंव, हुसैनाबाद, हरिहरगंज, छतरपुर, लातेहार, कोडरमा, डोमचांच, बड़की सरैया, धनवार, महगामा, राजमहल, बरहरवा, बासुकीनाथ, जामताड़ा, बुंडू, खूंटी, सरायकेला और चाकुलिया |
ट्रिपल टेस्ट कराने में उलझी है सरकार