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मंत्री इरफान को हाईकोर्ट से झटका, पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज मामले में दुमका कोर्ट में चलेगा ट्रायल - Minister Irfan Ansari

Jharkhand High Court. झारखंड हाईकोर्ट से मंत्री इरफान अंसारी को झटका लगा है. कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी है. पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज मामले में उन्हें ट्रायल का सामना करना पड़ेगा.

MINISTER IRFAN ANSARI
मंत्री इरफान अंसारी और झारखंड हाईकोर्ट (ईटीवी भारत)

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : Sep 12, 2024, 12:48 PM IST

Updated : Sep 12, 2024, 1:01 PM IST

रांचीः झारखंड की राजनीति में बड़बोलेपन के लिए चर्चित ग्रामीण विकास मंत्री इरफान अंसारी की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं. दुष्कर्म पीड़ित एक बच्ची की तस्वीर वायरल करने के मामले में मंत्री इरफान अंसारी को झारखंड हाईकोर्ट से झटका लगा है. दुमका कोर्ट द्वारा चार्ज फ्रेम किए जाने के मामले को उन्होंने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. सुनवाई के दौरान जस्टिस अरुण कुमार राय की अदालत ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया है.

जानकारी देते अधिवक्ता धीरज कुमार (ईटीवी भारत)

झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता धीरज कुमार ने बताया कि इरफान अंसारी के खिलाफ ट्रायल कोर्ट में इस मामले की सुनवाई होगी. दरअसल, साल 2018 में एक बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ था. तब पीड़ित बच्ची से मिलने इरफान अंसारी अस्पताल गये थे. उनके मोबाइल से बच्ची की तस्वीर ली गई थी. अस्पताल में भर्ती बच्ची का फोटो वायरल होने पर अदालत ने संज्ञान लिया था.

इस मामले में जामताड़ा थाना में इरफान अंसारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी. आरोप लगाया गया था कि इरफान अंसारी के मोबाइल से पीड़िता का फोटो वायरल हुआ है. इस मामले में नवंबर 2022 में मंत्री इरफान अंसारी के खिलाफ चार्जफ्रेम हुआ था. फिलहाल, दुमका के एमपी-एमएलए कोर्ट में सुनवाई चल रही है. इसी को उन्होंने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी.

आपको बता दें कि पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज होने पर इरफान अंसारी ने इसे तत्कालीन रघुवर सरकार की साजिश करार दिया था. इस मामले की जांच कर रहे अनुसंधानकर्ता इंद्रजीत पाठक ने साक्ष्य की कमी का हवाला देते हुए इरफान अंसारी को क्लीनचिट दे दिया था.

Last Updated : Sep 12, 2024, 1:01 PM IST

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