झालावाड़.जिले की पॉक्सो कोर्ट के विशिष्ट न्यायाधीश बृजेश पवार ने गुरुवार को 17 वर्षीय छात्रा को बहला फुसलाकर दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी को 20 वर्ष के कठोर कारावास से दंडित किया है. इसके साथ ही न्यायाधीश ने आरोपी को 1 लाख 10 हजार रुपए के आर्थिक दंड से भी दंडित किया है.
जबरन होटल ले जाकर दुष्कर्म : पॉक्सो कोर्ट के विशिष्ट लोक अभियोजक रामहेतार गुर्जर ने बताया कि 2021 में बकानी थाने में पीड़िता ने शिकायत दर्ज करवाई थी. इसमें पीड़िता ने बताया कि वह कक्षा 11वीं की छात्रा है. एक युवक ने उसे दीपावली पर एक कीपैड मोबाइल बात करने के लिए दिया था. इस दौरान आरोपी ने पीड़िता को मोबाइल पर जबरन बात करने का दबाव बनाया. पीड़िता ने बताया कि घटना के दिन आरोपी ने फोन कर घर के पास गली में बुलाया था. वहां से जबरन बाइक पर बिठाकर सोयत कला ले गया, जहां आरोपी ने एक निजी होटल में दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया. आरोपी ने दुष्कर्म की बात किसी को बताने पर उसे जान से मारने की धमकी भी दी.