गोपालगंज: जिले के व्यवहार न्यायालय के एडीजे 10 मानवेंद्र मिश्र की कोर्ट ने 15 वर्ष पुराने दोहरे हत्याकांड मामले में साक्ष्य के अभाव में जेडीयू विधायक अमरेंद्र पांडेय उर्फ पप्पू पाण्डेय के भाई सतीश पांडे को बरी कर दिया गया है. साथ ही कोर्ट ने पर्याप्त अवसर दिए जाने के बावजूद अभियोजन द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सकने पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है.
जेडीयू विधायक के भाई बरी: दरअसल इस संदर्भ में बताया जाता है कि 11 जनवरी 2010 को ब्रजेश राय तथा उनके रिश्तेदार अशोक राय की यादोपुर चौक के पास गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. मामले को लेकर ब्रजेश राय के भाई अजीत राय के बयान पर आमोद तिवारी, वीरेंद्र यादव, रामाशीष यादव, सुरेंद्र यादव और दो-तीन अज्ञात के खिलाफ नगर थाने में कांड संख्या 18 /2010 दर्ज कराई गई थी.
8 साल में एक भी साक्ष्य पेश नहीं:बाद में कांड के अनुसंधानकर्ता ने 16 जुलाई 2010 को सतीश पांडेय और लवकुश साह के खिलाफ चार्जशीट समर्पित किया था. मामले में 3 मार्च 2016 को दोनों के खिलाफ आरोप गठन हुआ था, लेकिन आरोप गठन के आठ वर्ष बाद तक भी अभियोजन पक्ष कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सका.
सतीश पांडेय को बनाया गया था अभियुक्त:कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि आठ वर्ष की लंबी अवधि बीत जाने के बाद भी अभियोजन की ओर से साक्ष्य प्रस्तुत करने में रुचि नहीं दिखाई गई. वहीं कांड के आईओ ने अनुसंधान के दौरान मृतक ब्रजेश राय की पत्नी प्रतिभा राय, गिरफ्तार शंभु मिश्रा और ओम प्रकाश मिश्रा के स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर सतीश पांडेय को भी अभियुक्त बना दिया गया था.