जयपुर. जिले की पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने नाबालिग के साथ कई बार दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर 1.75 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है. अभियुक्त रिश्ते में पीड़िता की बुआ का देवर लगता है. अदालत ने अपने आदेश में कहा कि यदि प्रकरण में पीड़िता की सहमति भी रही हो तो भी यह अपराध की श्रेणी में ही आएगा, क्योंकि कानून की नजर में नाबालिग की सहमति कोई महत्व नहीं रखती है.
अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक विजया पारीक ने अदालत को बताया कि पीड़िता के पिता ने 1 जुलाई 2016 को जोबनेर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें कहा गया कि पिछले कुछ दिनों से उसके मोबाइल पर अभियुक्त फोन कर पीड़िता से बात कराने और मिलने के लिए भेजने की बात कहता है. इसके अलावा मना करने पर वह पीड़िता को तेजाब से जलाने की धमकी देता है. इस बारे में पीड़िता से पूछने पर उसने बताया कि वह बुआ की शादी में नवंबर 2014 में मिला था और उसके बाद बार-बार मिलने आता था. अभियुक्त फरवरी 2014 में आकर उसे पास के खेत में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया.