जयपुर.पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-3 महानगर प्रथम ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त रमेश चन्द को बीस साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर अस्सी हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. अदालत ने कहा की डीएनए जांच रिपोर्ट से साबित है कि अभियुक्त ही जन्म लिए गए शिशु का जैविक पिता है. अभियुक्त ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया है, यदि इसकी पीड़िता की सहमति भी है तो भी यह अपराध की श्रेणी में आएगा, क्योंकि नाबालिग की सहमति कानून में कोई महत्व नहीं रखती है.
अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक रचना मान ने बताया की पीड़ित पक्ष की ओर से 29 मार्च 2023 को कोटखावदा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी. इसमें कहा गया कि पीड़िता जंगल में बकरियां चराने के लिए जाती थी. जहां अभियुक्त ने उसके साथ दुष्कर्म किया. जिसके चलते वह गर्भवती हो गई.