जयपुरः जिले की पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त लीलाराम को बीस साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है. पीठासीन अधिकारी केसी अटवासिया ने अपने आदेश में कहा कि पीड़िता के मन में इस अपराध का प्रभाव जीवन भर रहेगा, ऐसे में अभियुक्त के प्रति नरमी का रुख नहीं अपनाया जा सकता.
अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक विजया पारीक ने अदालत को बताया कि घटना को लेकर पीड़िता ने 30 जुलाई, 2019 को सरुंड थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. रिपोर्ट में कहा कि वह लीलाराम की प्राइवेट बस से कॉलेज जाती है. इसके चलते उसकी लीलाराम से बात होती थी. पांच जुलाई, 2018 को कॉलेज खत्म होने पर वह बस में चढ़ी तो लीलाराम ने गेट बंद कर लिया और उसके साथ दुष्कर्म करके वीडियो बना लिया. इस वीडियो को वायरल करने की धमकी देकर अभियुक्त ने उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया.