जयपुर.पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-1 महानगर द्वितीय ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को बीस साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर पचास हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. वहीं अदालत ने पीड़िता को पीड़ित प्रतिकर स्कीम के तहत क्षतिपूर्ति राशि भी देने को कहा है.
अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक मातादीन शर्मा ने अदालत को बताया कि पीड़िता के पिता ने 14 अक्टूबर, 2022 को बांदीकुई थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. रिपोर्ट में कहा गया कि वह परिवार सहित मजदूरी करने जयपुर गया था. यहां एक फैक्ट्री में वह अपनी पत्नी के साथ काम करने लगा. वहीं पड़ोस में रहने वाले अभियुक्त से उसकी जान पहचान हो गई. इस दौरान जून माह में उसने घर में पीड़िता को अकेली देखकर उसके साथ दुष्कर्म किया और अश्लील फोटो ले ली.