जयपुर.जिले की पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने रिश्ते में साली लगने वाली पीड़िता को ले जाकर उसके साथ संबंध बनाने वाले अभियुक्त जीजा को दस साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने 27 वर्षीय इस अभियुक्त पर अस्सी हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. अदालत ने कहा कि पीड़िता ने सहमति से संबंध बनाने की बात कही है, लेकिन पीड़िता नाबालिग है. ऐसे में उसकी सहमति कानून में कोई महत्व नहीं रखती है.
अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक विजया पारीक ने अदालत को बताया कि पीड़िता के पिता ने 15 जुलाई, 2020 को चंदवाजी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. रिपोर्ट में कहा गया कि एक दिन पहले उसकी 14 वर्षीय बेटी दुकान से सामान लेने की बात कहकर घर से निकली थी, लेकिन वह दुकान पर पहुंची ही नहीं. काफी तलाश करने के बावजूद भी उसका पता नहीं चला. करीब दो सप्ताह पहले उसकी भांजी का पति उसके घर तीन दिन रुका था. जब वह उसके घर पहुंचा तो वह भी घर से गायब था.