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मजदूरों के लिए अच्छी खबर, श्रम विभाग ने तय की नई न्यूनतम वेतन की दरें, जानिए अब कितनी मिलेगी मजदूरी - New Minimum Wage Rates - NEW MINIMUM WAGE RATES

मध्य प्रदेश सरकार ने न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के तहत मजदूरों के लिए नई न्यूनतम वेतन दरें जारी की हैं. अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को आधार बनाकर नई दरें तय की गई हैं. न्यूनतम वेतन दरों में पहली बार इतनी अधिक वृद्धि की गई है.

NEW MINIMUM WAGE RATES
मजदूरों के लिए अच्छी खबर, श्रम विभाग ने तय की नई न्यूनतम वेतन की दरें, जानिए अब कितनी मिलेगी मजदूरी

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : Mar 29, 2024, 3:16 PM IST

जबलपुर। मजदूरों के लिए अच्छी खबर आई है. श्रम विभाग ने मजदूरों के लिए न्यूनतम वेतन की नई दरें तय की हैं. नई दरों के अनुसार अकुशल मजदूर भी 11 हजार 800 रुपये प्रति माह और उच्च कुशल मजदूर 16 हजार 144 रुपये प्रति माह तक कमा सकता है. सरकार ने नई सूची जारी कर दी है. न्यूनतम वेतन दरों में पहली बार इतनी अधिक वृद्धि की गई है. अकुशल मजदूर के न्यूनतम वेतन में ₹80 प्रतिदिन की बढ़ोतरी की गई है वहीं बीड़ी मजदूर और अगरबत्ती बनाने वाले मजदूरों की मजदूरी भी बढ़ गई है.

श्रम विभाग ने तय की नई न्यूनतम वेतन की दरें

अकुशल मजदूर को अब 454 रुपये की मजदूरी

एक अकुशल मजदूर को 31 मार्च तक के लिए जो दरें तय थीं उनके अनुसार कुल मिलाकर 378 रुपये प्रतिदिन दिया जाता है लेकिन 1 अप्रैल से अब कुशल मजदूर को 454 रूपयों की मजदूरी देना होगी. इस तरह से अकुशल मजदूर की मजदूरी में सीधे-सीधे 80 रुपये की बढ़ोतरी की गई है इतनी ज्यादा बढ़ोतरी पहली बार हुई है.

उच्च कुशल श्रमिक को 621 रुपये प्रतिदिन

अर्ध कुशल मजदूर के लिए जहां पहले 411 रुपया प्रतिदिन मिलता था उसे बढ़ाकर आप 492 रुपये प्रतिदिन कर दिया गया है. वहीं कुशल मजदूर के लिए जहां पहले 464 रुपया प्रतिदिन मिलता था उसे बढ़ाकर 558 रुपया कर दिया गया है और उच्च कुशल मजदूर के लिए जहां पहले 514 रुपये मिलता था उसे बढ़ाकर 621 रुपये कर दिया गया है.

श्रम विभाग ने तय की नई न्यूनतम वेतन की दरें

बीड़ी और अगरबत्ती मजदूरों की मजदूरी बढ़ी

बीड़ी मजदूरों को भी अब 1000 बीड़ी बनाने पर 129 रुपया का भुगतान करना होगा. यह अभी तक 106 रुपया प्रति 1000 बीड़ी था. इसी तरीके से अगरबत्ती बनाने वाले कर्मचारियों को भी अब 67 रुपया प्रति 1000 अगरबत्ती रोल करने पर देना होगा जो पहले 57 रुपया था.

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1 अप्रैल से लागू हो जाएंगी नई दरें

राज्य सरकार का श्रम विभाग हर साल दो बार दैनिक और मासिक वेतन की दरें तय करता है. इसमें परिवर्तनशील महंगाई भत्ता शामिल होता है. इसी के तहत नई दरें जारी की गई हैं. नई दरों का परिपत्र संजय गुप्ता ने जारी किया है जो मध्य प्रदेश सरकार के श्रम आयुक्त हैं. नई दरें 1 अप्रैल से लागू हो जाएंगी. नई दरों के आने के बाद थोड़ी सी महंगाई जरूर बढ़ेगी लेकिन अब मजदूरों को भी कम से कम इतना पैसा मिल पाएगा कि वे बुनियादी जरूरत के समान खरीद सकेंगे.

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