जबलपुर। अभी तक यह नियम था कि एक ही घर में रहने वाले अलग-अलग परिवार अलग-अलग मीटर नहीं लगवा सकते लेकिन अब बिजली विभाग ने ऐसे कई पुराने नियमों में बदलाव किया है. नए नियमों के मुताबिक अब एक ही घर में रहने वाले अलग-अलग परिवारों को बिना बंटवारा किए हुए भी अलग-अलग मीटर मिल सकेंगे. इसके चलते अब संयुक्त परिवारों में बिजली बिल को लेकर होने वाले विवाद से मुक्ति मिल सकेगी. मध्य प्रदेश सरकार के ऊर्जा विभाग ने इसे लेकर पत्र जारी कर दिया है. हालांकि इसमें डिफॉल्टर्स और बकाया बिलों को लेकर भी कुछ नियम बनाए गए हैं.
बदल गया एक मीटर का नियम
बिजली कंपनियों का नियम था कि यदि एक संपत्ति किसी एक आदमी के नाम पर है तो केवल उसी के नाम से ही बिजली का कनेक्शन दिया जाता था. ऐसी स्थिति में कई बार एक ही घर में रहने वाले अलग-अलग परिवारों के सामने बिजली बिल का संकट खड़ा हो जाता था और इस बात पर अक्सर विवाद होते थे कि किसी ने कम बिजली जलाई और किसी ने ज्यादा बिजली जलाई. लेकिन अब यह समस्या नहीं आएगी बिजली कंपनियों ने अपने नियम बदल दिए हैं और अब एक ही घर में रहने वाले अलग-अलग परिवार अलग-अलग मीटर लगवा सकते हैं. इसके लिए संपत्ति के बंटवारा करने की जरूरत नहीं है. इस नए नियम के बाद कई घरों में बिजली बिल को लेकर होने वाली झगड़े की समस्या खत्म हो जाएगी.
डिफाल्टरों पर लागू नहीं होगा नियम
मध्य प्रदेश सरकार के ऊर्जा विभाग के अधिकारी वी के गोड ने एक पत्र जारी किया है जिसमें इस बात की जानकारी दी गई है कि यह नियम किस तरह लागू होगा. इसमें उन लोगों को छूट नहीं मिलेगी जो किसी वजह से डिफाल्टर हो गए हैं. यदि किसी का बकाया बिल बहुत अधिक है तो उसको नया बिजली कनेक्शन लेने के लिए आधा बिल पहले जमा करना होगा इसके बाद वह अपना नया मीटर लगवा सकता है.