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NEET PG काउंसलिंग के दूसरे चरण के सीट आवंटन पर एमपी हाईकोर्ट की रोक, खुलेगा रजिस्ट्रेशन पोर्टल - MP HIGH COURT NEWS

जबलपुर हाईकोर्ट ने नीट पीजी काउंसलिंग के दूसरे चरण के सीट आवंटन पर रोक लगाई. याचिकाकर्ताओं के लिए रजिस्ट्रेशन का पोर्टल खोलने के आदेश दिए.

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नीट पीजी काउंसलिंग के दूसरे चरण के सीट आवंटन पर हाईकोर्ट की रोक (ETV Bharat)

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : Jan 6, 2025, 10:33 PM IST

Updated : Jan 6, 2025, 10:58 PM IST

जबलपुर: एमपी हाईकोर्ट ने नीट पीजी काउंसलिंग के दूसरे चरण के सीट आवंटन परिणाम घोषित करने पर रोक लगा दी है. हाईकोर्ट जस्टिस सुश्रुत अरविंद धर्माधिकारी तथा जस्टिस अनुराधा शुक्ला की युगलपीठ ने याचिकाकर्ता डॉक्टरों के लिए रजिस्ट्रेशन का पोर्टल खोलने के आदेश जारी किये हैं. युगलपीठ ने केंद्र व राज्य सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के सचिव तथा संचालक मेडिकल एजुकेशन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

क्वालीफाई पर्सेंटाइल घटाए
जबलपुर निवासी डॉ. आयुष श्रीवास्तव सहित 14 अन्य डॉक्टरों की तरफ से दायर याचिका में कहा गया था, नीट पीजी काउंसलिंग 2024 में सम्मिलित होने के लिए क्वालीफाई पर्सेंटाइल 4 जनवरी 2025 को घटा दिए गये हैं. जिसके बाद सामान्य तथा ई.डब्ल्यू.एस. श्रेणी के उम्मीदवार जिनका नीट पर्सेंटाइल 15 पर्सेंट से अधिक है एवं आरक्षित श्रेणी के वे उम्मीदवार जिनका नीट पर्सेंटाइल 10 पर्सेंट से अधिक है. वह संशोधन के बाद पात्र माने गए हैं.

7 जनवरी को होना था सीटों का आंवटनपरिणाम घोषित
मध्यप्रदेश में नीट पीजी की दूसरे राउंड की काउंसलिंग 1 जनवरी 2025 से प्रारंभ हुई थी. जिसमें च्वाइस फिलिंग होने के बाद 7 जनवरी को सीटों का आंवटन परिणाम घोषित किया जाना था. याचिका में कहा गया था कि 4 जनवरी को पारित संशोधित आदेश के बाद वह (याचिकाकर्ता) काउंसलिंग में सम्मिलित होने पात्र हैं. रजिस्ट्रेशन पोर्टल 3 जनवरी को बंद कर दिया गया है, जिसके कारण वह पात्र होने के बावजूद भी आवेदन करने से वंचित हो रहे हैं. याचिकाकर्ताओं की तरफ से तर्क दिया की याचिकाकर्ताओं को काउंसलिंग से वंचित किया जाना उनके संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है.

सीट आवंटन परिणामों पर रोक
शासन की तरफ से बताया गया कि, दूसरे राउंड की काउंसलिंग प्रक्रिया पूर्ण होने को है, इस स्थिति में नये मापदंड के आधार पर पात्र हुए उम्मीदवारों को मॉप-अप राउंड में ही सम्मिलित किया जा सकता है. युगलपीठ ने सुनवाई के बाद अपने अंतरिम आदेश में दूसरे चरण की काउंसलिंग के सीट आवंटन परिणामों पर रोक लगा दी है. इसके अलावा याचिकाकर्ताओं के लिए दूसरे चरण की काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन का पोर्टल खोलने आदेश जारी किये हैं. याचिकाकर्ताओं की तरफ से अधिवक्ता आलोक बागरेजा तथा अधिवक्ता विशाल बघेल ने पैरवी की.

Last Updated : Jan 6, 2025, 10:58 PM IST

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