जबलपुर: जबलपुर हाईकोर्ट ने वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो को मोबाइल स्टैटिक डाटा के उपयोग की अनुमति के संबंध में राज्य व केन्द्र सरकार से जवाब मांगा है. इसके साथ ही चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत तथा जस्टिस विनय जैन की युगलपीठ ने जैव विविधता बोर्ड को प्रदेश में स्थित बाओबाब पेड़ों की फोटो के साथ रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है.
कोर्ट मित्र ने कहा, वाइल्ड लाइफ क्राइम ब्यूरो को मोबाइल स्टैटिक डाटा के उपयोग की अनुमति नहीं
संज्ञान याचिका की सुनवाई के दौरान कोर्ट मित्र अधिवक्ता अंशुमान सिंह की तरफ से उक्त आवेदन पेश किया गया था. आवेदन में कहा गया था कि केंद्र सरकार के वन विभाग ने वाइल्ड लाइफ एक्ट के तहत वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो का गठन किया है. सभी जांच एजेंसियों को मोबाइल स्टैटिक डाटा के उपयोग की अनुमति प्राप्त है. वाइल्ड लाइफ क्राइम ब्यूरो को इसके उपयोग की अनुमति प्राप्त नहीं है.
गौरतलब है कि धार जिले में बाओबाब के पेड़ को काटने, बिक्री करने तथा परिवहन की अनुमति दिए जाने संबंधित प्रकाशित खबर का हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया था. खबर के अनुसार क्षेत्रीय नागरिक बाओबाब वृक्ष काटने का विरोध कर रहे हैं. बाओबाब पेड़ को अफ्रीका में द वर्ल्ड ट्री की उपाधि दी गई है. अफ्रीका के आर्थिक विकास में इस पेड़ का बड़ा महत्व है.