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"रिजल्ट घोषित करो और स्टूडेंट्स को मुआवजा भी दो", MP बोर्ड को हाईकोर्ट का आदेश

मध्यप्रदेश के जबलपुर हाई कोर्ट ने माध्यमिक शिक्षा मंडल की मनमानी पर नाराजगी जताते हुए कड़ा सबक सिखाया है.

MP High Court
मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने दी सागर के स्कूली छात्रों को राहत (ETV BHARAT)

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : Dec 2, 2024, 11:55 AM IST

जबलपुर:मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने सागर के ठाकुर उदयभान सिंह मेमोरियल हायर सेकेंडरी स्कूल बिलहरा के 10वीं एवं 12वीं के 410 विद्यार्थियों का रिजल्ट घोषित करने के निर्देश जारी किये हैं. जस्टिस विवेक जैन की एकलपीठ ने अपने आदेश में कहा है "एमपी बोर्ड को स्पष्ट आदेश के बावजूद रिजल्ट घोषित नहीं किया गया. इसलिए ये विद्यार्थी क्षतिपूर्ति पाने के अधिकारी हैं. आदेश के अनुसार एमबी बोर्ड को प्रत्येक विद्यार्थी को 5 हजार रुपए की राशि का भुगतान करना होगा."

अगर किसी स्टूडेंट का साल खराब होता है मुआवजा वसूलें

हाईकोर्ट ने कहा है कि परीक्षा परिणाम रोकने के कारण किसी छात्र का शैक्षणिक सत्र बर्बाद होता है तो वह माध्यमिक शिक्षा मंडल से मुआवजा वसूलने के लिए स्वतंत्र है. आदेश के परिपालन ने लिए एकलपीठ ने एक सप्ताह का समय प्रदान किया है. सागर स्थित ठाकुर उदयभान सिंह मेमोरियल हायर सेकेंडरी स्कूल के प्रभारी प्राचार्य रूपकिशोर दुबे की ओर से अधिवक्ता दीपक सिंह ने पक्ष रखा.

दो नकलची पकड़े जाने पर स्कूल की मान्यता निरस्त

याचिका में कोर्ट को बताया गया कि इन विद्यार्थियों का परीक्षा केन्द्र शासकीय स्कूल बिलहरिया में था. परीक्षा के दौरान फ्लाइंग स्क्वाड चेकिंग हुई, जिसमें दो छात्र मुन्नाभाई के रूप में पकड़े गए. बाद में जांच हुई और कमियां पाई जाने के कारण स्कूल की मान्यता निलंबित कर दी गई. माध्यमिक शिक्षा मंडल की ओर से दलील दी गई कि मान्यता समाप्त होने के कारण परिणाम रोका गया. न्यायालय ने कहा कि भले ही मान्यता निलंबित कर दी गई हो, लेकिन जिन छात्रों ने परीक्षा दी है और उनका कोई दोष नहीं है तो उनका परिणाम नहीं रोका.

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