जबलपुर: हाई कोर्ट जस्टिस विनय सराफ की एकलपीठ ने आदेश देकर में कहा है "आवेदन की अंतिम तिथि के पूर्व में बने बीपीएल का लाभ ही अभ्यार्थियों को मिल सकता है. याचिकाकर्ता यह साबित करने में असफल रही कि आवेदन तिथि से पूर्व उनका नाम बीपीएल सूची में दर्ज था. इसलिए उसे अतिरिक्त 10 अंक का लाभ प्रदान नहीं किया जा सकता." एकलपीठ ने इस आदेश के साथ याचिका को खारिज कर दिया.
आंगनवाड़ी कार्यकर्ता भर्ती का मामला
मामले के अनुसार रीवा निवासी लक्ष्मी शुक्ला की तरफ से दायर की गयी याचिका में कहा गया "एकीकृत बाल विकास अधिकारी ने आंगनवाडी केन्द्र गौरी सहित अन्य केंद्र में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पद के लिए 16 अक्टूबर 2016 को विज्ञापन जारी किये थे. विज्ञापन की शर्तों के अनुसार आवेदन की अंतिम तिथि 27 अक्टूबर थी. आंगनवाडी केन्द्र गौरी के लिए उसने तथा अनावेदक शशिकला कुशवाह ने आवेदन किया था. इसका रिजल्ट जारी होने के बाद 7 दिन के अंदर उसने आपत्ति पेश करते हुए कहा था कि उसे बीपीएल वर्ग की उम्मीदवार होने के कारण 10 अतिरिक्त अंक का लाभ प्रदान नहीं किया गया."