जयपुर:अंतरराष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस के मौके पर मंगलवार को ओटीएस सभागार में राज्य स्तरीय सम्मान समारोह का आयोजन हुआ. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने बतौर मुख्य अतिथि इस कार्यक्रम में शिरकत की. मंत्री अविनाश गहलोत ने विभिन्न श्रेणियों के तहत चयनित विशेष योग्यजनों और विशेष योग्यजनों के लिए कार्यरत 59 लोगों और संस्थाओं को पुरस्कार दिए. इस मौके पर पांच जिला कलेक्टर्स का भी दिव्यांगजनों के लिए उत्कृष्ट काम करने पर सम्मान किया गया. इस मौके पर दिव्यांगजनों की ओर से बनाए गए उत्पादों की प्रदर्शनी भी लगाई गई.
अविनाश गहलोत बोले, पीएम मोदी ने ऐसे दिया दिव्यांगजनों को सम्मान (ETV Bharat Jaipur) पीएम मोदी ने दिव्यांगजनों को दिलाया सम्मान: कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री अविनाश गहलोत ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने दिव्यांगजन नाम देकर विशेष योग्यजनों को समाज में सम्मान दिलाया है. ऐसे लोगों को प्रशिक्षण और उचित प्लेटफॉर्म देकर आगे बढ़ाया जा सकता है. उन्होंने कहा कि प्रदेश में दिव्यांगजनों के लिए राज्य सरकार ऐतिहासिक काम कर रही है. सरकार के कार्यकाल का एक साल पूरा होने पर 10 हजार दिव्यांगजनों को 20 हजार रुपए तक के कृत्रिम अंग दिए जाएंगे. पेंशन हो या स्कूटी वितरण कार्यक्रम, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समारोह के साक्षी बनेंगे.
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अनुप्रति योजना में आवेदन की तारीख बढ़ाई: उन्होंने कहा कि अनुप्रति योजना में आवेदन की अंतिम तिथि 15 दिसंबर तक बढ़ाई गई है. वे बोले- पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के समय केवल 17-18 हजार विद्यार्थियों को ही फायदा मिलता था. लेकिन अब हमारी सरकार 30 हजार विद्यार्थियों को अनुप्रति योजना का लाभ दे रही है. योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को विभिन्न प्रोफेशनल कोर्स के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षाओं और सरकारी नौकरियों के लिए होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी बेहतर तरीके से करवाई जाती है.
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हर पात्र व्यक्ति को मिले योजनाओं का फायदा: उन्होंने कहा कि विभाग की ओर से प्रदेश के हर पात्र व्यक्ति को पेंशन सहित अन्य योजनाओं को लाभ दिया जा रहा है. लेकिन कई बार तकनीकी खामियों या अन्य कारणों से पेंशन जारी होने में देरी हो जाती है. वे बोले- सीएम भजनलाल शर्मा ने भी समीक्षा बैठक के दौरान हर पात्र व्यक्ति को योजनाओं का लाभ पहुंचाने के निर्देश दिए हैं. इसके लिए विभागीय अधिकारियों को सख्त निर्देश भी दिए गए हैं. अपात्र या फर्जी दस्तावेजों से योजनाओं का लाभ लेने के मामलों में भी जांच के निर्देश दिए गए हैं.