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जिला कोर्ट के आदेश खिलाफ हाई कोर्ट पहुंची इंदौर पुलिस, अधिकारियों पर कार्रवाई के दिए थे निर्देश - Indore Police reached High Court

जिला कोर्ट ने लसूड़िया थाना प्रभारी सहित अन्य अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश एमजी रोड थाने को दिए थे. इंदौर के एडिशनल पुलिस कमिश्नर जिला कोर्ट के इस आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट में एक रिवीजन पिटीशन की बात कही है.

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : Jul 3, 2024, 8:45 PM IST

ACTION TO LASUDIA THANA OFFICIALS
लसूड़िया थाना के अधिकारियों पर कार्रवाई के आदेश खिलाफ हाई कोर्ट पहुंची पुलिस (ETV Bharat)

इंदौर।जिला कोर्ट ने पिछले दिनों लसूड़िया थाना प्रभारी सहित अन्य अधिकारियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में प्रकरण दर्ज करने के आदेश दिए थे. इसमें पुलिस के खिलाफ धारा 467 का उल्लेख किया गया था. पुलिस के खिलाफ धारा 467 लगाने के निर्देश सहित इस पूरे मामले को लेकर इंदौर पुलिस ने हाई कोर्ट का रुख किया है और हाईकोर्ट में जिला कोर्ट के आदेश के खिलाफ एक रिवीजन पिटीशन तैयार की है. इस पर आने वाले दिनों में सुनवाई होगी.

जिला कोर्ट के आदेश खिलाफ हाई कोर्ट पहुंची पुलिस (ETV Bharat)

ड्रिंक एंड ड्राइव मामले में पुलिस की गलत कार्रवाई

घटना के बारे में बताया गया कि बीते मार्च के महीने में लसूड़िया थाना में पदस्थ सब इंस्पेक्टर राहुल डाबर ने ड्रिंक एंड ड्राइव के मामले एक कार्रवाई की थी. इस मामले को जेएमएफसी कोर्ट के प्रथम न्यायाधीश के संज्ञान में लिया गया था, जिसमें कुछ त्रुटियां सामने आई थी. इसके बाद न्यायालय ने एमजी रोड थाने को लसूड़िया थाना के टीआई तारेश सोनी, एसीपी लालकृष्ण चंदानी और डीसीपी अभिनय विश्वकर्मा के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे.

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'धारा 467 ड्रिंक एंड ड्राइव के प्रकरण में मान्य नहीं'

इंदौर के एडिशनल पुलिस कमिश्नर अमित सिंह ने कहा कि एमजी रोड थाने को कार्रवाई के लिए भेजे गए निर्देश की कॉपी में धारा 467 का उल्लेख किया गया है. जो ड्रिंक एंड ड्राइव के प्रकरण में मान्य नहीं होती है. इसी मामले में हाई कोर्ट में रिवीजन पिटीशन लगाने की तैयारी की गई है. उन्होंने बताया कि इस मामले में दोनों ओर से कई तरह की त्रुटियां हुई है, जिसके लिए पुलिस ने रिवीजन चार्ट तैयार किया है. चार्ट में पूरी घटना का उल्लेख करते हुए लसूड़िया पुलिस के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई को रोकने की अपील की जाएगी.

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