इंदौर :मध्यप्रदेश हाईकोर्ट कीइंदौर खंडपीठ ने 18 साल की युवती और 21 साल के युवक को बिना शादी के साथ रहने की इजाजत दी है. साथ ही कोर्ट ने लिव इन रिलेशनशिप के फैसले पर चिंता जाहिर भी की है. दरअसल, कोर्ट ने ये फैसला 18 साल की एक युवती की याचिका पर दिया है. इस याचिका में युवती ने इंदौर हाई कोर्ट को बताया था कि उसकी मां का निधन हो गया था और घर का माहौल ठीक नहीं होने की वजह से वह अपने परिजनों की मर्जी के विरुद्ध अपने प्रेमी के साथ रहना चाहती है.
क्या है पूरा मामला?
इस मामले के बारे में बताते हुए अधिवक्ता मनोज बिनी वाले ने कहा, '' युवती ने कोर्ट के समक्ष ये भी बताया कि जिस युवक के साथ वह रहना चाहती है वह भी बालिग है और दोनों एक ही कॉलेज में साथ पढ़ाई करते हैं. याचिका में कहा गया कि दोनों बालिग जरूर है पर फिलहाल कानून शादी करने के लिए सक्षम नहीं हैं. इसी वजह से दोनों साथ रहने लगे थे लेकिन दोनों के परिजनों ने नाराजगी जताते हुए इंदौर हाई कोर्ट में एक याचिका दायर कर दी थी.''