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इंदौर की सड़कों पर बगैर परमिशन भजन-भंडारा या जनसभा नहीं हो सकेगी, ये है हाईकोर्ट का आदेश - Indore High Court

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने अहम फैसला सुनाते हुए कहा कि है कि इंदौर की सड़क पर भजन भंडारे करना है तो परमिशन लेनी पड़ेगी. इस प्रकार सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में अब बिना अनुमति के राजनीतिक दलों व सामाजिक संगठनों द्वारा सड़क पर भजन, भंडारे और जनसभाएं नहीं की जा सकेंगी.

Indore High Court
मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ (ETV BHARAT)

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : Sep 5, 2024, 5:46 PM IST

इंदौर।कुछ सालों से परिपाटी बन गई है कि शहर में जब चाहे तब किसी भी आयोजन के लिए अनधिकृत रूप से बाजार और सड़कों पर टेंट लगा दिए जाते हैं. धार्मिक एवं राजनीतिक कार्यक्रम के मंचों के कारण व्यापारियों का व्यापार धंधा प्रभावित होता है. इसके साथ ही यातायात जाम होने तथा ध्वनि प्रदूषण की समस्या बढ़ जाती है. इसी के मद्देनजर पिछले दिनों व्यापारियों की ओर से हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई थी.

इंदौर नगर निगम आयुक्त शिवम वर्मा (ETV BHARAT)

मंच लगाने के लिए पुलिस व नगर निगम की परमिशन लें

याचिका पर सुनवाई करते हुए विगत 24 अगस्त को हाई कोर्ट ने शहर के व्यापारिक क्षेत्रों में सार्वजनिक कार्यक्रमों के मंच न लगाने और तेज साउंड बजाने से पहले दुकानदार से एनओसी लेने के संबंध में आदेश जारी किया था. इसके अलावा आयोजनों के लिए अनुमति पुलिस प्रशासन के बजाय नगर निगम आयुक्त द्वारा ही देने का भी आदेश दिए थे. इसके बाद त्यौहार आते ही संगठन अपनी तैयारी में लग चुके हैं.

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व्यापारियों ने नगर निगम आयुक्त को सौंपा ज्ञापन

हाईकोर्ट के आदेश के क्रियान्वयन की मांग को लेकर गुरुवार को व्यापारियों ने नगर निगम आयुक्त ज्ञापन सौंपा है. ज्ञापन में मांग की गई है कि हाई कोर्ट के निर्देशानुसार जब भी इस तरह की स्थिति निर्मित हो तो नगर निगम तत्काल कार्रवाई करे. इस मामले में इंदौर नगर निगम आयुक्त शिवम वर्मा ने बताया "हाईकोर्ट के निर्देशानुसार अनधिकृत एवं अवैध रूप से मंच लगाने वाले लोगों के खिलाफ धारा 322 के तहत कार्रवाई की जाएगी."

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