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RSS से जुड़ सकेंगे केंद्रीय कर्मचारी? सरकार के आदेश पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में होगा फैसला - HC Verdict On Employees Join RSS - HC VERDICT ON EMPLOYEES JOIN RSS

केंद्र सरकार के रिटायर्ड अधिकारी पुरुषोत्तम गुप्ता की आरएसएस से जुड़ने की याचिका अब निर्णायक मोड़ पर आ चुकी है. कोर्ट में लंबे समय से चल रहे इस मामले में केंद्र सरकार की ओर से जवाब दायर किया गया था. इसी बीच केंद्र सरकार ने पिछले दिनों सरकारी कर्मचारियों के आरएसएस के कार्यक्रमों से जुड़ने पर लगे सालों पुराने बैन को पिछले दिनों हटा दिया.

GOVT LIFTED BAN ON GOVT EMPLOYEES FOR RSS
RSS से जुड़ सकेंगे केंद्रीय कर्मचारी? (Etv Bharat)

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : Jul 23, 2024, 6:21 PM IST

Updated : Jul 23, 2024, 6:57 PM IST

इंदौर : केंद्रीय कर्मचारियों के आरएसएस से जुड़े कार्यक्रमों में शामिल होने पर 1966 से लगे प्रतिबंध को हटा दिया गया था. केंद्र सरकार के अधिकारियों-कर्मचारियों को लगभग 58 वर्षो से संघ की गतिविधियों को राजनैतिक गतिविधि मानकर उनसे जुड़ने पर पाबंदी थी. वहीं रिटायर्ड अधिकारी पुरुषोत्तम गुप्ता ने अपने मौलिक अधिकारों का हवाला देते हुए याचिका दायर की थी, जिसमें सरकार के कुछ पुराने नियमों को हटाए जाने की मांग की गई थी, जिससे उनके जैसे रिटायर्ड कर्मचारी भी आरएसएस से जुड़कर समाजसेवा के कार्य कर सकें.

सरकार के आदेश का दिया हवाला

याचिकाकर्ता पुरषोत्तम गुप्ता ने अपने वकील मनीष नायर के माध्यम से इंदौर उच्च न्यायालय में हलफनामे के साथ केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में जारी किए गए आदेश को कोर्ट में पेश किया. इस आदेश में 1966, 1975 और 1980 में पारित आदेशों से आरएसएस का नाम हटाने का लिया गया है. सरकार के आदेश के बाद केंद्र सरकार के कर्मचारी आरएसएस के कार्यक्रमों में शामिल हो सकेंगे. केंद्र सरकार की और से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के साथ इंदौर उच्च न्यायालय के डिप्टी सॉलिसिटर जनरल हिमांशु जोशी ने पक्ष रखा.

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हाईकोर्ट ने रखा फैसला सुरक्षित

सरकार द्वारा केंद्रीय कर्मचारियों पर लगे 58 साल पुराने बैन को हटाए जाने के बाद अब देखना ये होगा कि केंद्रीय कर्मचारी को रिटायरमेंट के बाद आरएसएस से जुड़कर समाजसेवा के कार्यों के लिए कोर्ट अनुमति देती है या नहीं, जैसी मांग रिटायर्ड अधिकारी पुरुषोत्तम गुप्ता ने अपनी याचिका में की है. वहीं इस मामले पर इंदौर हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है.

Last Updated : Jul 23, 2024, 6:57 PM IST

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