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आर्मी जवान की हत्या करने वाले 6 आरोपियों को आजीवन कारावास, इंदौर कोर्ट का बड़ा फैसला - Life Sentence to Army Jawan Killers

इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र में 2017 में आर्मी जवान की हत्या करने वाले छह आरोपियों को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है. इंदौर जिला एवं सत्र न्यायालय में कोर्ट ने पुलिस द्वारा पेश किए गए सबूतों व गवाहों के मद्देनजर आरोपियों को सख्त सजा से दंडित किया है.

Life Sentence to Army Jawan Killers
इंदौर कोर्ट का बड़ा फैसला (Etv Bharat)

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : Aug 28, 2024, 12:16 PM IST

इंदौर :2017 में बाणगंगा थाना क्षेत्र में इस वारदात को अंजाम दिया गया था. पठानकोट में टेक्नीशियन के पद पर पदस्थ जवान वरुण चौहान छुट्टियों के दिन अपने घर आए थे. इस दौरान बाइक से आर्मी जवान वरुण अपने एक मित्र के साथ घर जा रहे थे, तभी राम दत्त का भट्टा मैदान पर आरोपी हेमंत कौशल, दिलीप कौशल, मोहित यादव, विकास उर्फ विक्की बोरासी, अर्जुन बोरासी और रोहित कौशल ने वरुण के सिर पर तलवार व अन्य हथियारों से हमला कर वरण चौहान की हत्या कर दी थी.

6 आरोपियों को आजीवन कारावास

इस मामले में बाणगंगा पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ हत्या सहित विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर आरोपी दिलीप, हेमंत, रोहित, मोहित, अर्जुन और विकास को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया था. कोर्ट में सुनवाई के दौरान आरोपी पक्ष ने अपने बचाव में कई तर्क रखे लेकिन कोर्ट के समक्ष पुलिस ने जो साक्ष्य और गवाह प्रस्तुत किए उन्हें देख अपराध सिद्ध हो गया और कोर्ट ने सभी आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा से दंडित करने के साथ ही 54 हजार रु का अर्थ दंड भी लगाया.

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इस मामले में लोक अभियोजन अधिकारी संजीव श्रीवास्तव ने पूरे मामले में पैरवी की. वहीं विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम के तहत विशेष न्यायाधीश देवेंद्र प्रसाद मिश्रा द्वारा आदेश जारी किए गए हैं.

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