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ट्रेन में रिजर्वेशन मिलना सीट की गारंटी नहीं, भारतीय रेलवे ने ट्रेन यात्रा के नियम बदले - RAILWAY NEW RESERVATION RULES

इंडियन रेलवे ने बदले रिजर्वेशन के रुल्स. ट्रेन यात्रा के लिए आरक्षण करना अब सीट की गारंटी नहीं. रेलवे के इस नए नियम को ठीक से जान लें.

New Train Travel Rules Indian Railway
ट्रेन में यात्रा करने का बदला नियम (Etv Bharat)

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : Jan 6, 2025, 12:22 PM IST

Updated : Jan 6, 2025, 1:58 PM IST

जबलपुर : ट्रेन में रिजर्वेशन करवा कर अगर आप निश्चिंत हो जाते हैं तो जरा सावधान हो जाएं, क्योंकि सिर्फ रिजर्वेशन करा लेना अब काफी नहीं होगा. दरअसल रेलवे के नए नियम के मुताबिक जब तक आपकी टिकट ट्रेन में मौजूद टिकट कलेक्टर चेक न कर ले, तब तक अपनी सीट से ना उठें. अन्यथा आपकी गैरमौजूदगी की वजह से आपका रिजर्वेशन रद्द कर दिया जाएगा.

खाली पड़ी सीट का रिजर्वेशन होगा रद्द

पश्चिम मध्य रेलवे सोमवार से इस नए नियम को ट्रेनों में कड़ाई से लागू करने जा रहा है. इसके लिए विशेष जांच दल भी बनाए गए हैं. पुराने नियम के मुताबिक ट्रेन से यात्रा करने वाले यात्री जब रिजर्वेशन लेते हैं तब उनके नाम पर एक सीट आरक्षित हो जाती है और यदि वह उस सीट पर नहीं भी बैठे तब भी उनके नाम से रिजर्वेशन रहता था और कोई दूसरा उस सीट पर यात्रा नहीं कर सकता था, पर अब ऐसा नहीं होगा.

दूसरे यात्री को सीट दे सकेंगे टीसी

पश्चिम मध्य रेलवे के सीनियर डीसीएम शशांक गुप्ता ने बताया, '' नए नियम के तहत रेलवे विशेष जांच दल ट्रेनों में भेज रहा है. इसके तहत यदि किसी यात्री ने अपनी यात्रा के लिए किसी ट्रेन में कोई सीट आरक्षित करवाई है और यदि आरक्षण वाले स्टेशन से वह अपनी सीट पर बैठा हुआ नहीं पाया गया, तो उसका रिजर्वेशन रद्द किया जा सकता है. इसके बाद टिकट कलेक्टर यह सीट किसी दूसरे यात्री को अलॉट कर सकता है.''

RAC के यात्रियों को मिलेगा लाभ

कई बार रिजर्वेशन के बाद भी यात्री ट्रेनों में सफर नहीं करते और उनकी सीट गंतव्य तक खाली ही रह जाती है. पर अब नए नियम के बाद ऐसा नहीं होगा. खाली सीटों की जानकारी टिकट कलेक्टर्स को रेलवे के टैबलेट पर भरनी होगी और फिर ये सीट आरएसी वाले यात्रियों को मिल सकेगी.

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Last Updated : Jan 6, 2025, 1:58 PM IST

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