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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : 4 hours ago

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ट्रेन में बिना टिकट कर रहे हैं यात्रा, हो जाइए सावधान, जुर्माने के साथ भुगतनी पड़ेगी सजा - Indian Railway Penalty Rules

ट्रेनों में बेटिकट चलने पर जुर्माना लगता है, यह तो सभी जानते हैं, लेकिन अब भारतीय रेल विभाग बिना टिकट चलने वालों पर कसावट करने जा रहा है. त्योहारी सीज़न को देखते हुए रेलवे ने नई व्यवस्था लागू की है. जिसके तहत बिना टिकट यात्रा करने वालों से जुर्माना तो वसूला जाएगा, बल्कि उन पर दंडात्मक कार्रवाई भी की जाएगी.

INDIAN RAILWAY PENALTY RULES
ट्रेन में बिना टिकट कर रहे हैं यात्रा भुगतनी पड़ेगी सजा (ETV Bharat)

INDIAN RAILWAY PENALTY RULES: देश की लाइफलाइन यानी भारतीय रेल विभाग अपने यात्रियों के लिए दिन रात सेवारत रहता है. प्रतिदिन करोड़ों यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाता है और इन सुविधाजनक यात्राओं के एवज में कुछ किराया निर्धारित किया गया है. वैसे सभी जानते हैं की किसी भी सूरत में रेल का किराया अन्य परिवहन सेवाओं में सबसे सस्ता है, लेकिन फिर भी कई बार लोग बिना टिकट यात्रा करते हैं. हालांकि ऐसे बेटिकट यात्रियों के लिए जुर्माना भी तय किया गया है. त्योहार के समय बिना टिकट यात्रा करने वालों की संख्या बढ़ जाती है. ऐसे में रेलवे ने ऐसे यात्रियों के लिए नई व्यवस्था लागू कर दी है.

दो चरणों में चलेगा विशेष अभियान

भारतीय रेल विभाग ने हाल ही में देश के सभी रेल मंडलों को त्योहार के समय बिना टिकट लिए यात्रा करने वाले अनाधिकृत यात्रियों को आइडेंटिटी फाई कर जुर्माना वसूलने के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं. नवरात्रि में 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर और दीपावली के लिए 25 अक्टूबर से 10 नवंबर तक सभी ट्रेनों में विशेष अभियान चलाया जाएगा. जिसमें न सिर्फ बिना टिकट यात्रा करने वालों पर जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी. साथ ही ऐसे यात्रियों पर रेलवे एक्ट 1989 के तहत कार्रवाई भी की जाएगी.

बिना टिकट यात्रा पर जुर्माने के साथ सजा (ETV Bharat)

कितनी है जुर्माने की राशि

रेलवे के किसी भी कोच में बिना टिकट यात्रा करना अपराध है. इसके लिए रेलवे ने जुर्माने की व्यवस्था की है अमूमन जनरल कोच में बिना टिकट लिए यात्रा करने वाले यात्रियों पर 250 रुपया जुर्माने का प्रावधान है. इसके साथ ही आरोपी यात्री को जुर्माने के साथ-साथ ट्रेन के पहले से आखिरी स्टेशन तक का किराया भी चार्ज किया जाता है. यही नियम स्लीपर के साथ एसी कोच में भी लागू होता है. इसके साथ अगर टिकट चेकिंग अथॉरिटी चाहे तो बिना टिकट यात्रा करने वाले यात्री को रेलवे कोर्ट में भी पेश कर सकते हैं. जहां उनका दंड निर्धारित किया जा सकता है.

बिना ताकत यात्रा करते हैं पुलिसकर्मी

भारतीय रेल विभाग में कार्यरत ट्रेन टिकट एग्जामिनर (TTE) देवेंद्र का कहना है कि 'अमूमन ट्रेन में सबसे ज्यादा परेशानी पुलिसकर्मियों और अनाधिकृत व्यक्तियों के साथ आती है. इस नई व्यवस्था पर इन दोनों ही कैटगरी के यात्रियों को सावधान किया जा रहा है, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि कई बार अलग-अलग राज्यों के पुलिसकर्मी ट्रेन में बिना टिकट यात्रा करते हैं. उनसे पूछे जाने पर वे अपने आपको स्टाफ बता कर जुर्माना भरने से कतराते हैं. इस वजह से कई बार टिकट लेकर यात्रा करने वाले यात्रियों को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है. इस तरह की स्थितियां ज्यादातर स्लीपर कोच और एसी कोच में देखने को मिलती है. कई बार ऐसे पुलिसकर्मियों को बिना टिकट यात्रा करते पकड़ने पर रेलवे स्टाफ से झड़प जैसी स्थितियां भी बनती है.

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पिछले वित्तीय वर्ष में वसूला इतना जुर्माना

अब आप यह भी जानना चाहेंगे कि लगभग एक साल में बिना टिकट यात्रियों से रेलवे आखिर कितना जुर्माना करता है, तो आपको बता दें कि चंद्रशेखर गौड़ नाम के RTI एक्टिविस्ट ने हाल ही में भारतीय रेल विभाग से वित्तीय वर्ष 2023-24 में वसूले गए जुर्माने की जानकारी RTI के माध्यम से मांगी थी. जिसमें रेलवे द्वारा बताया गया कि पिछले वित्तीय वर्ष में भारतीय रेल विभाग के स्टाफ द्वारा करीब 3 करोड़ 61 लाख 4 हजार 500 यात्रियों को बिना टिकट यात्रा करते पकड़ा था. जिनसे लगभग 2231 करोड़ 74, लाख रुपये जुर्माना वसूला गया था. यह रकम अपने आप में बहुत बड़ी राशि थी.

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