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चेन पुलिंग को लेकर रेलवे सख्त, कोटा मंडल ने 102 यात्रियों पर ठोका 47 हजार का जुर्माना - FINE ON CHAIN PULLING

रेलवे के कोटा मंडल प्रशासन की ओर बिना वजह चेन खींचने की प्रवृत्ति पर रोक लगाने के लिए 102 यात्रियों पर जुर्माना लगाया गया है.

fine on  chain pulling
कोटा जंक्शन (ETV Bharat Jhalawar)

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Feb 15, 2025, 11:50 AM IST

Updated : Feb 15, 2025, 12:24 PM IST

झालावाड़:ट्रेनों में यात्रियों की ओर से बेवजह चेन पुलिंग की बढ़ती प्रवृत्ति पर रेलवे सख्ती के मूड में है. रेलवे ने इन पर शिंकजा कसना शुरू कर दिया है. रेलवे के कोटा मंडल ने जनवरी में 102 यात्रियों को पकड़कर उनसे 47 हजार रुपए से अधिक की जुर्माना राशि वसूल की है. रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि वे ट्रेन यात्रा के दौरान अलार्म चेन पुलिंग से बचें. इससे यात्रियों और रेलवे कर्मचारियों को समस्याएं होती हैं. इसके साथ ही रेल परिचालन में समस्याओं का सामना करना पड़ता है. कई बार ट्रेन निर्धारित समय से लेट हो जाती है.

मंडल सुरक्षा आयुक्त ए नवीन कुमार ने बताया कि रेलवे सुरक्षा बल की ओर से अलार्म चेन पुलिंग और यात्रियों की गलत आदतों के खिलाफ ठोस कदम उठाए जा रहे हैं. दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है, ताकि इस प्रकार की गतिविधियों पर प्रभावी रोक लगाई जा सके. उन्होंने कहा कि कोटा मंडल में आरपीएफ की ओर से 2024 में कुल 1,497 मामले दर्ज कर यात्रियों से 6.50 लाख रुपए का जुर्माना वसूला गया.

पढ़ें: बीकानेर में रेल फाटकों की समस्या को लेकर कांग्रेस ने दिया धरना, रेल रोकने की दी चेतावनी

कोटा मंडल में वसूला 6.50 लाख का जुर्माना: वहीं, जनवरी 2025 में 102 मामले दर्ज कर न्यायालय के माध्यम से 47,760 रुपए का जुर्माना वसूला जा चुका है. उन्होंने बताया कि अनावश्यक चेन पुलिंग को लेकर यात्रियों को समझाया जा रहा है. उनमें जागरूकता के प्रयास किए जा रहे हैं. उन्हें बताया जा रहा है कि अनावश्यक रूप से की गई अलार्म चेन पुलिंग से ट्रेन की गति अचानक रुक जाती है. इससे दुर्घटना भी हो सकती है. इससे ट्रेन का समय बाधित होता है, जिससे अन्य यात्रियों को देरी हो सकती है.

Last Updated : Feb 15, 2025, 12:24 PM IST

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