कोटा.नाबालिग से शादी का झांसा देकर दुष्कर्म के मामले मेंपॉक्सो कोर्ट ने कड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने दो आरोपियों को शेष आजीवन काल तक जेल में रहने की सजा से दंडित किया है. आरोपी 17 वर्षीय नाबालिग को बहला फुसला कर जयपुर लेकर गया था, जहां एक होटल में ले जाकर उसके साथ कई दिनों तक दुष्कर्म किया. न्यायालय ने आरोपी पर 35 और सह आरोपी पर 30 हजार रुपए का जुर्माने भी लगाया है. मामला करीब 3 साल पुराना है. इस मामले में न्यायालय ने मैथिली शरण गुप्त की कविता के छंद के जरिए भी आरोपियों पर कटाक्ष किया. इस मामले में आरोपी रवि कुमार विवाहित है और उसके बच्चे भी हैं. इसके बावजूद भी उसने इस तरह का कृत्य किया है.
विशिष्ट लोक अभियोजक ललित कुमार शर्मा ने बताया कि 5 सितंबर 2020 को दर्ज हुई रिपोर्ट के अनुसार कोटा शहर के महावीर नगर थाना इलाके में रहने वाली एक 17 वर्षीय किशोरी की सोशल मीडिया के जरिए झुंझुनू जिले के कासनी गांव निवासी 35 वर्षीय रवि कुमार पुनिया के साथ जान पहचान हुई थी. दोनों की फोन पर भी बात होने लगी. रवि कुमार ने बालिका को 5 जुलाई 2020 को बहला- फुसलाकर जयपुर ले गया. इस दौरान उसके साथ झुंझुनू जिले के ही ठोठी गांव निवासी 24 वर्षीय रूपेश भी था. रवि कुमार ने बालिका को जयपुर में एक होटल में रखा और उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया. इसके बाद उसे वापस कोटा छोड़ दिया.