राजस्थान

rajasthan

ETV Bharat / state

नाबालिग से दुष्कर्म का मामला, दो आरोपियों को आजीवन जेल में रहने की सजा - दो आरोपियों को आजीवन सजा

कोटा की पॉक्सो कोर्ट ने दुष्कर्म के मामले में फैसला सुनाते हुए दो आरोपियों को शेष आजीवन काल तक जेल में रहने की सजा सुनाई है. आरोपी 17 वर्षीय नाबालिग को बहला फुसला कर जयपुर लेकर आया था और होटल में ले जाकर उसके साथ कई दिनों तक दुष्कर्म किया था.

Court order in rape of a minor
Court order in rape of a minor

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Mar 7, 2024, 7:13 PM IST

कोटा.नाबालिग से शादी का झांसा देकर दुष्कर्म के मामले मेंपॉक्सो कोर्ट ने कड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने दो आरोपियों को शेष आजीवन काल तक जेल में रहने की सजा से दंडित किया है. आरोपी 17 वर्षीय नाबालिग को बहला फुसला कर जयपुर लेकर गया था, जहां एक होटल में ले जाकर उसके साथ कई दिनों तक दुष्कर्म किया. न्यायालय ने आरोपी पर 35 और सह आरोपी पर 30 हजार रुपए का जुर्माने भी लगाया है. मामला करीब 3 साल पुराना है. इस मामले में न्यायालय ने मैथिली शरण गुप्त की कविता के छंद के जरिए भी आरोपियों पर कटाक्ष किया. इस मामले में आरोपी रवि कुमार विवाहित है और उसके बच्चे भी हैं. इसके बावजूद भी उसने इस तरह का कृत्य किया है.

विशिष्ट लोक अभियोजक ललित कुमार शर्मा ने बताया कि 5 सितंबर 2020 को दर्ज हुई रिपोर्ट के अनुसार कोटा शहर के महावीर नगर थाना इलाके में रहने वाली एक 17 वर्षीय किशोरी की सोशल मीडिया के जरिए झुंझुनू जिले के कासनी गांव निवासी 35 वर्षीय रवि कुमार पुनिया के साथ जान पहचान हुई थी. दोनों की फोन पर भी बात होने लगी. रवि कुमार ने बालिका को 5 जुलाई 2020 को बहला- फुसलाकर जयपुर ले गया. इस दौरान उसके साथ झुंझुनू जिले के ही ठोठी गांव निवासी 24 वर्षीय रूपेश भी था. रवि कुमार ने बालिका को जयपुर में एक होटल में रखा और उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया. इसके बाद उसे वापस कोटा छोड़ दिया.

इसे भी पढ़ें-नाबालिग लड़की को अगवा कर दुराचार करने के आरोपी को 20 साल के कारावास की सजा

इस मामले में पुलिस ने पॉक्सो एक्ट सहित कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था और न्यायालय में चालान पेश किया. 17 गवाह और 11 दस्तावेज सबूत के आधार पर न्यायालय ने फैसला सुनाया है. न्यायालय ने फैसला सुनाते समय मैथिली शरण गुप्त की कविता को "अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी आंचल में दूध और आंखों में पानी' लिखकर टिप्पणी की है. जिसकी व्याख्या करते हुए लिखा कि बालिका तो अबोध थी, लेकिन आरोपी समझदार था, ऐसे में उसे दंड जरूर मिलना चाहिए.

ABOUT THE AUTHOR

...view details