मुजफ्फरनगर :जिले के कांधला इलाके के खेड़ाकुर्तान गांव में साल 2012 में 15 मई को एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. मामले में मुकदमा दर्ज कराया गया था. मामले की सुनवाई कोर्ट में चल रही थी. बुधवार को कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार दिया. उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई. इसके अलावा 20 हर्जार रुपये का जुर्माना भी लगााया.
अभियोजन के अनुसार खेड़ाकुर्तान के सचिन का नगला गुड्डी के मुन्ना उर्फ पुष्पेंद्र से पैसों के लेनदेन का विवाद चल रहा था. साल 2022 की 15 मई को गांव के बाहर लाला मुसद्दीलाल के आम के बाग के बराबर गोली मारकर सचिन की हत्या कर दी गई थी. फायरिंग की आवाज सुनकर बाग मालिक मौके पर पहुंचा तो देखा कि सचिन की लाश पड़ी हुई है.
शोर मचने पर लोगों की भीड़ जुट गई थी. जानकारी मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच-पड़ताल की थी. मामले में नया बाग के हाशिम पुत्र सफी ने मुकदमा दर्ज कराया था. पुलिस की जांच में यह पाया गया कि हत्या मुन्ना उर्फ पुष्पेंद्र ने ही की है. घटना के दिन वह सुबह करीब 9 बजे सचिन को घर से बुलाकर ले गया था. मामले की सुनवाई एडीजे 13 के पीठासीन अधिकारी एम भालोटिया की कोर्ट में हुई.अभियोजन की ओर से एडीजीसी अमित त्यागी व प्रदीप शर्मा की ओर से मुकदमे की पैरवी की गई.
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