नई दिल्ली: दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष और आम आदमी पार्टी की मौजूदा राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट करने के मामले में दिल्ली पुलिस ने बीती रात अरविंद केजरीवाल के पूर्व सचिव बिभव कुमार के खिलाफ चार धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है. पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की है. इन धाराओं में 354 (किसी महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल), 506 (आपराधिक धमकी), 509 (अपमान करने के इरादे से शब्द संकेत या कृत्य) और 323 (हमला) आईपीसी धाराएं शामिल हैं.
7 साल तक की हो सकती है सजा:कड़कड़डूमा कोर्ट के अधिवक्ता राजीव प्रताप सिंह तोमर ने बताया कि आईपीसी की चारों धाराओं में अलग-अलग सजा का प्रावधान है. अगर बिभव कुमार पर इन धाराओं में मामला साबित हो जाता है तो उन्हें कई साल के लिए जेल जाना पड़ सकता है और साथ ही जुर्माना भी देना पड़ सकता है. चूंकि मामला चार धाराओं में दर्ज हुआ है तो इसमें ट्रायल में भी समय लगेगा. उन्होंने बताया कि आईपीसी की धारा 506 के तहत मामला तब दर्ज होता है जब व्यक्ति गंभीर प्रकार की आपराधिक धमकी देता है, जिसमें वह पीड़ित को मौत या गंभीर शारीरिक नुकसान पहुंचाने की धमकी देता है, तो उसे सात साल की साधारण या कठोर कारावास, जुर्माना या दोनों का प्रावधान है.
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