नई दिल्लीः देशभर में रोजाना लाखों यात्री ट्रेनों में सफर करते हैं. कई बार सफर के दौरान यात्रियों की तबीयत खराब हो जाती है. जानकारी न होने पर यात्री बीमारी की हालत में ही सफर करते रहते हैं. लेकिन, इंडियन रेलवे के नियमों के अनुसार, यदि कोई यात्री बीमार होता है तो रेलवे उसकी मदद करता है. यहां तक की जरूरत पड़ने पर डॉक्टर को भी बुलाया जाता है. लेकिन इसके लिए डॉक्टर को फीस देनी पड़ती है. लेकिन, डॉक्टरों की सुविधा उन्हीं रेलवे स्टेशनों पर मिलती है, जहां पर रेलवे की डिस्पेंसरी होती है.
ट्रेन में बीमार होने पर इन तरीकों से बुला सकते हैं डॉक्टर:ट्रेन में सफर करने के दौरान यदि किसी यात्री की तबीयत खराब होती है और उसे डॉक्टर की आवश्यकता है तो वह डॉक्टर बुला सकता है. इसके लिए यात्री को रेलवे के हेल्पलाइन नंबर 139 पर कॉल कर अपना विवरण देना होगा. इसके अलावा यात्री ट्रेन के टीटी या ट्रेन के मैनेजर को भी सूचना दे सकता है. इसके बाद अगले स्टेशन पर रेलवे का डॉक्टर यात्री को देखने के लिए उस कोच में आएगा. लेकिन डॉक्टर बुलाने पर यात्री को 300 रुपये फीस देनी होगी. रेलवे अधिकारियों के मुताबिक, पहले यह सुविधा फ्री में मिलती थी. कोरोना काल के बाद से यात्रियों से डॉक्टर की फीस ली जाने लगी. दवा का पैसा देना होता है.