HOW FILE BANK COMPLAINT TO RBI:हैदराबादः बैंक आपको टरका रहे हैं या फिर आपको परेशान कर रहे हैं तो बेवजह टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (Reserve Bank of India) ने ग्राहकों को शिकायत करने की सहूलियत दी है. आरबीआई की ओर से इस शिकायत पर तुरंत एक्शन लिया जाता है. चलिए आगे समझते है पूरी प्रक्रिया के बारे में.
दरअसल, आरबीआई की ओर नियम बनाया गया है कि हर बैंक को अपनी ग्राहकों की समस्याएं सुनकर उन्हें त्वरित रूप से दूर करना है. इसके लिए आरबीआई की ओर से एक महीने की मोहलत दी गई है. ग्राहक सबसे पहले बैंक मेनेजर या फिर बैंक के ग्रीवांस सेल में शिकायत कर सकता है. एक महीने तक यदि शिकायत पर कोई भी कार्रवाई नहीं होती है तो फिर वह सीधे आरबीआई से शिकायत कर सकता है.
इसके लिए आरबीआई की ओर से बैंकिंग लोकपाल स्कीम (RBI Banking Ombudsman Scheme) की सहूलियत दी गई है. इस स्कीम के तहत शिकायत करते ही आरबीआई त्वरित कार्रवाई करता है.
कैसे कर सकते हैं बैंक की शिकायत?
बैंक के खिलाफ शिकायत दर्ज करने के लिए सबसे पहले आपको आरबीई के पोर्टल पर जाना होगा. इसके बाद आपको https://rbi.org.in/Scripts/Complaints.aspx लिंक पर क्लिक करना होगा. इसके बाद इसमें जो भी जानकारी मांगी जाए आप उसको क्रमवार भरते जाए. सारी जानकारी भरने के बाद आपको शिकायत सबमिट कर देनी है. आपके शिकायत दर्ज करते ही आरबीआई उस शिकायत पर आगे की कार्रवाई शुरू कर देता है.