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छात्रा के साथ छेड़छाड़ और इंस्टाग्राम पर अश्लील फोटो किये वायरल, दोषी को 4 साल की सजा

Firozabad Posco court:फिरोजाबाद में छात्रा के साथ छेड़छाड़ के आरोप में कोर्ट ने युवक को 4 साल की सजा सुनाई है.

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फिरोजाबाद न्यायालय (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Nov 25, 2024, 10:48 PM IST

फिरोजाबाद: जिले की विशेष पॉस्को न्यायालय ने छात्रा से छेड़छाड़ और उसकी इंस्ट्राग्राम आईडी हैक कर छत्रा के अश्लील फोटो वायरल करने के आरोपी को दोषी करार देते हुए चार साल की सजा सुनाई है. कोर्ट ने दोषी पर अर्थदंड भी लगाया है. अर्थदंड न देने पर उअतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.

अभियोजन पक्ष के अनुसार, थाना उत्तर क्षेत्र निवासी 14 वर्षीय किशोरी 11 जनवरी 2022 को बिहारी नगर में कोचिंग पढ़ने जा रही थी. इस दौरान गोमती नगर के समीप एक युवक ने उसे रोक लिया छेड़छाड़ करने लगा. किशोरी के चिल्लाने पर फोटो वायरल करने की धमकी दी. किशोरी ने शोर मचाया तो वह धमकी देकर भाग गया.

इसे भी पढ़ें-नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की सजा, कोर्ट ने 20 हजार रुपये लगाया अर्थदंड, जानिए पूरा मामला

किशोरी की मां ने थाने में राजीव शर्मा पुत्र रमेश चंद्र निवासी नारिया बरवल थाना नरवर उज्जैन मध्यप्रदेश, हाल निवासी कोसमा किता घिरोर मैनपुरी के खिलाफ थाना उत्तर में मुकदमा दर्ज कराया. बताया कि राजीव 2021 से बेटी को इंस्टाग्राम पर परेशान कर रहा था. उसकी आईडी हैक कर अश्लील फोटो बनाकर डाल रहा था. पुलिस ने विवेचना के बाद राजीव के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया.

मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट कोर्ट संख्या एक अवधेश कुमार सिंह की अदालत में हुयी.अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक अवधेश भारद्वाज ने बताया, मुकदमे के दौरान कई गवाहों ने गवाही दी. कई साक्ष्य न्यायालय के सामने प्रस्तुत किए गए. गवाहों की गवाही और साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने राजीव शर्मा को पोक्सो एक्ट और आईटी एक्ट का दोषी माना. न्यायालय ने उसे 4 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही उस पर 1 लाख 7 हजार 50 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. अर्थदंड न देने पर उसे दो वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.


यह भी पढ़ें-आगरा में किशोरी को होटल में ले जाकर किया दुष्कर्म, अश्लील वीडियो भी बनाया

फिरोजाबाद: जिले की विशेष पॉस्को न्यायालय ने छात्रा से छेड़छाड़ और उसकी इंस्ट्राग्राम आईडी हैक कर छत्रा के अश्लील फोटो वायरल करने के आरोपी को दोषी करार देते हुए चार साल की सजा सुनाई है. कोर्ट ने दोषी पर अर्थदंड भी लगाया है. अर्थदंड न देने पर उअतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.

अभियोजन पक्ष के अनुसार, थाना उत्तर क्षेत्र निवासी 14 वर्षीय किशोरी 11 जनवरी 2022 को बिहारी नगर में कोचिंग पढ़ने जा रही थी. इस दौरान गोमती नगर के समीप एक युवक ने उसे रोक लिया छेड़छाड़ करने लगा. किशोरी के चिल्लाने पर फोटो वायरल करने की धमकी दी. किशोरी ने शोर मचाया तो वह धमकी देकर भाग गया.

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किशोरी की मां ने थाने में राजीव शर्मा पुत्र रमेश चंद्र निवासी नारिया बरवल थाना नरवर उज्जैन मध्यप्रदेश, हाल निवासी कोसमा किता घिरोर मैनपुरी के खिलाफ थाना उत्तर में मुकदमा दर्ज कराया. बताया कि राजीव 2021 से बेटी को इंस्टाग्राम पर परेशान कर रहा था. उसकी आईडी हैक कर अश्लील फोटो बनाकर डाल रहा था. पुलिस ने विवेचना के बाद राजीव के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया.

मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट कोर्ट संख्या एक अवधेश कुमार सिंह की अदालत में हुयी.अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक अवधेश भारद्वाज ने बताया, मुकदमे के दौरान कई गवाहों ने गवाही दी. कई साक्ष्य न्यायालय के सामने प्रस्तुत किए गए. गवाहों की गवाही और साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने राजीव शर्मा को पोक्सो एक्ट और आईटी एक्ट का दोषी माना. न्यायालय ने उसे 4 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही उस पर 1 लाख 7 हजार 50 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. अर्थदंड न देने पर उसे दो वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.


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