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ट्रांसफर आदेश न मानने पर डिप्टी सीएम खफा, डाॅक्टर को निलंबित करने का दिया आदेश - HEALTH DEPARTMENT

health department : बलिया के मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय से सम्बद्ध करने का दिया आदेश.

डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक (फाइल फोटो)
डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक (फाइल फोटो) (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Nov 25, 2024, 10:50 PM IST

लखनऊ : तबादला आदेश और उच्च अधिकारियों के निर्देशों की अवहेलना करना डॉक्टर को भारी पड़ा. डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के निर्देश पर चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव ने डॉक्टर को निलंबित करने का आदेश दिया है. डॉक्टर के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई शुरू कर दी गई है.

स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार, चंदौली में पंडित कमलापति त्रिपाठी संयुक्त चिकित्सालय के रेडियोलॉजिस्ट डॉ. श्यामधर बिंद का शासन ने ट्रांसफर कर दिया था. डॉ. श्यामधर बिंद ने ट्रांसफर आदेश का अनुपालन नहीं किया. डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने घटना को गंभीरता से लिया. उन्होंने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव को तत्काल प्रभाव से आरोपी डॉक्टर को निलम्बित करने के आदेश दिए. साथ ही उन्हें बलिया के मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय से सम्बद्ध करने के आदेश दिए हैं. उन्होंने आरोप-पत्र दिये जाने के निर्देश भी दिए हैं.

जारी विज्ञप्ति के अनुसार, हापुड़ के राजीव नगर गढ़मुक्तेश्वर में अवैध रूप से संचालित लिंग परीक्षण केंद्र का हरियाणा राज्य द्वारा गठित टीम ने पर्दाफाश किया. इसमें स्वास्थ्य विभाग के स्थानीय प्रशासन पर लापरवाही के आरोप लगे. इसका संज्ञान डिप्टी सीएम ने लिया है. उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के स्थानीय प्रशासन की लापरवाही, कर्तव्यहीनता तथा भूमिका के संबंध में जांच के आदेश दिए हैं. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव ने एक सप्ताह के अंदर जांच रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने कहा कि जांच रिपोर्ट के आधार पर दोषियों पर कठोर कार्रवाई की जायेगी.

डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश : जारी विज्ञप्ति के अनुसार, फतेहपुर के स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ. पीके गुप्ता द्वारा सरकार, शासन-प्रशासन के विरूद्ध अभद्र एवं अमर्यादित भाषा का प्रयोग करने के गंभीर आरोप लगे हैं. डिप्टी सीएम ने चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव को आरोपी डॉक्टर के खिलाफ कठोर कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिये हैं.

यह भी पढ़ें : स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने दिए जांच के निर्देश, चिकित्सक पर भ्रष्टाचार व गलत तरीके से मेडिकोलीगल करने का आरोप

यह भी पढ़ें : बिजली कर्मचारी को नहीं मिला समुचित इलाज, पीएचसी प्रभारी हटाए गए

लखनऊ : तबादला आदेश और उच्च अधिकारियों के निर्देशों की अवहेलना करना डॉक्टर को भारी पड़ा. डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के निर्देश पर चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव ने डॉक्टर को निलंबित करने का आदेश दिया है. डॉक्टर के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई शुरू कर दी गई है.

स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार, चंदौली में पंडित कमलापति त्रिपाठी संयुक्त चिकित्सालय के रेडियोलॉजिस्ट डॉ. श्यामधर बिंद का शासन ने ट्रांसफर कर दिया था. डॉ. श्यामधर बिंद ने ट्रांसफर आदेश का अनुपालन नहीं किया. डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने घटना को गंभीरता से लिया. उन्होंने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव को तत्काल प्रभाव से आरोपी डॉक्टर को निलम्बित करने के आदेश दिए. साथ ही उन्हें बलिया के मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय से सम्बद्ध करने के आदेश दिए हैं. उन्होंने आरोप-पत्र दिये जाने के निर्देश भी दिए हैं.

जारी विज्ञप्ति के अनुसार, हापुड़ के राजीव नगर गढ़मुक्तेश्वर में अवैध रूप से संचालित लिंग परीक्षण केंद्र का हरियाणा राज्य द्वारा गठित टीम ने पर्दाफाश किया. इसमें स्वास्थ्य विभाग के स्थानीय प्रशासन पर लापरवाही के आरोप लगे. इसका संज्ञान डिप्टी सीएम ने लिया है. उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के स्थानीय प्रशासन की लापरवाही, कर्तव्यहीनता तथा भूमिका के संबंध में जांच के आदेश दिए हैं. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव ने एक सप्ताह के अंदर जांच रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने कहा कि जांच रिपोर्ट के आधार पर दोषियों पर कठोर कार्रवाई की जायेगी.

डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश : जारी विज्ञप्ति के अनुसार, फतेहपुर के स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ. पीके गुप्ता द्वारा सरकार, शासन-प्रशासन के विरूद्ध अभद्र एवं अमर्यादित भाषा का प्रयोग करने के गंभीर आरोप लगे हैं. डिप्टी सीएम ने चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव को आरोपी डॉक्टर के खिलाफ कठोर कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिये हैं.

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