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शिमला शहर से बिना अनुमति लगाए गए बैनर और विज्ञापन बोर्ड हटेंगे, हाईकोर्ट ने नगर निगम को दिए आदेश - Himachal High Court - HIMACHAL HIGH COURT

राजधानी शिमला में बिना अनुमति के लगाए गए फ्लेक्स बैनर और विज्ञापन को लेकर हाईकोर्ट ने नगर निगम शिमला को जल्द से जल्द हटाने के आदेश जारी किए हैं. पढ़िए पूरी खबर...

Himachal High Court
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट (FILE)

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : May 14, 2024, 10:25 PM IST

शिमला:हिमाचलप्रदेश हाईकोर्ट ने नगर निगम शिमला को राजधानी में बिना अनुमति के लगाए गए फ्लेक्स बैनर और विज्ञापन तुरंत हटाने के आदेश जारी किए हैं. कोर्ट ने ऐसे बैनर हटाने की कीमत बैनर लगाने वालों से वसूलने के आदेश भी जारी किए. कोर्ट ने मुख्य सचिव को फ्लेक्स बैनर की मोटाई और उन्हें लगाए रखने का कोई निर्धारित समय और उन्हें तय समय सीमा के भीतर हटाने से जुड़े नियम बनाए जाने पर विचार करने के आदेश भी दिए.

शिमला शहर में बिना अनुमति के लगाए गए फ्लेक्स बैनर और विज्ञापन तुरंत हटाने के हाईकोर्ट ने आदेश जारी किए हैं. कोर्ट ने ऐसे बैनर हटाने की कीमत बैनर लगाने वालों से वसूलने को कहा है. कोर्ट ने मुख्य सचिव को फ्लेक्स बैनर की मोटाई और उन्हें लगाए रखने का कोई निर्धारित समय और उन्हें तय समय सीमा के भीतर हटाने से जुड़े नियम बनाए जाने पर विचार करने के आदेश भी दिए.

न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश सुशील कुकरेजा की खंडपीठ ने विभिन्न जनहित याचिकाओं पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिए हैं. हिमाचल हाईकोर्ट ने बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ डेवलपमेंट अथॉरिटी और जेबीआर कंपनी को केंदूवाला डंपिंग पुराने कचरे को आने वाले मानसून से पहले हटाने के आदेश जारी करते हुए कहा कि इससे सिरसा नदी और 100 मीटर के दायरे में रहने वाले लोगों को खतरा है.

हाईकोर्ट ने नगर निगम शिमला को भी अवैध रूप से कूड़ा कचरा फेंकने वाले स्थानों पर चेतावनी वाले साइन बोर्ड लगाने के आदेश भी दिए हैं. इन साइन बोर्डों पर कूड़ा फेंकने वालों को दंडित करने के लिए सजा का भी उल्लेख करने को कहा गया है. शिमला नगर निगम को शहर के सभी घरों, झुग्गी और झोपड़ियों को 100 फीसदी डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन स्कीम से जोड़ने के लिए उनकी गार्बेज आईडी जनरेट करने के आदेश भी दिए.

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