शिमला: हिमाचल विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देने वाले तीन निर्दलीय विधायकों के मामले में हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी. मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एमएस रामचंद्र राव की खंडपीठ इस मामले की सुनवाई करेगी. पिछली सुनवाई को अदालत ने विधानसभा के अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया को नोटिस जारी किया था और उनसे जवाब मांगा था.
इस्तीफे पर हाईकोर्ट में सुनवाई
उल्लेखनीय है कि तीन निर्दलीय विधायकों होशियार सिंह, आशीष शर्मा व केएल ठाकुर ने अपनी सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था. ये इस्तीफा निजी तौर पर स्पीकर कुलदीप पठानिया को सौंपा था और राज्यपाल को भी इस बारे में अवगत करवाया गया था. विधायकों ने उनका इस्तीफा जल्द स्वीकार करने का आग्रह किया था, ताकि वे चुनाव में जनता के बीच जा सकें. स्पीकर ने उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया तो विधायकों ने हाईकोर्ट का रुख किया. हाईकोर्ट ने 10 अप्रैल को मामले की सुनवाई के बाद स्पीकर से 14 दिन के भीतर जवाब मांगा था. हालांकि याचिका में विधायकों की तरफ से विधानसभा अध्यक्ष को निजी तौर पर भी पार्टी बनाया गया है, परंतु अदालत ने उन्हें निजी तौर पर नोटिस जारी नहीं किया है. स्पीकर से इस मामले पर उनका पक्ष जानने के लिए अदालत ने नोटिस जारी किया है.
हाईकोर्ट के फैसले पर टिकी सबकी नजरें