अलीगढ़:यूपी के अलीगढ़ के मामू भांजा इलाके में मॉब लिंचिंग के मामले में मारे गए फरीद उर्फ औरंगजेब के भाई मोहम्मद जकी की गिरफ्तारी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है. साथ ही हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से यह भी सवाल किया है कि मृतक के खिलाफ 11 दिन बाद डकैती का मुकदमा कैसे दर्ज किया गया. हाई कोर्ट के जज सिद्धार्थ वर्मा और राम मनोहर नारायण मिश्रा की खंडपीठ ने यह आदेश दिया है. दरअसल 18 जून की रात मामू भांजा इलाके में औरंगजेब की मौत के बाद बवाल हुआ था. गांधी पार्क से देहली गेट इलाके तक लगातार तीन दिनों तक मचे बवाल के बाद पुलिस ने दबाव के चलते 11 दिनों बाद मृतक और उसके भाई के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था.
बता दें कि, 18 जून की रात औरंगजेब काम से वापस अपने घर लौट रहा था. वहीं, कुछ लोगों ने चोरी के संदेह में घेर कर उसकी पिटाई कर दी. गंभीर हालत में उसे मलखान सिंह जिला अस्पताल भर्ती कराया गया. जहां उसकी मौत हो गई थी. उसके बाद घटना का वीडियो भी वायरल हुआ था. इस मामले में बीजेपी नेता अंकित वार्ष्णेय सहित कई लोगों को आरोपी बनाया गया. वहीं, शहर बीजेपी विधायक और उनके समर्थकों की ओर से बाजार बंद कर हंगामा किया गया था.
घटना के 11 दिन बाद हिंसा के आरोपियों के परिवार की महिला ने मृतक औरंगजेब सहित 9 के खिलाफ छेड़खानी और डकैती की धाराओं में एफआईआर दर्ज कराया. जिसमें महिला की ओर से आरोप लगाया गया की 18 जून की रात को औरंगजेब ने घर में घुसकर छेड़खानी करने की कोशिश की. घर से कीमती सामान भी ले गया. इसी दौरान परिवार के लोगों ने उन्हें बचाया और आरोपियों को भगाया. इस दौरान औरंगजेब का संतुलन बिगड़ गया. वह सीढियों से नीचे गिर गया. जिससे उसकी मौत हो गई. महिला ने अपने शिकायत में औरंगजेब और उसके भाई मोहम्मद जकी सहित छह अन्य लोगों का नाम लिया थाा.