प्रयागराज:इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अवमानना के एक मामले में प्रदेश के पुलिस महानिदेशक और एसएसपी सहारनपुर को 27 जनवरी को तलब किया है. कोर्ट ने इस मामले में दोनों अधिकारियों के रवैये पर नाराजगी जताते हुए व्यक्तिगत हलफनामा मांगते हुए पूछा है कि क्यों न उन पर सुप्रीम कोर्ट एवं हाईकोर्ट के आदेश न मानने के लिए अवमानना की कार्रवाई की जाए. यह आदेश न्यायमूर्ति सलिल कुमार राय ने देहरादून निवासी अलका सेठी की अवमानना याचिका पर अधिवक्ता अवनीश त्रिपाठी एवं डॉ. आस्था मिश्रा को सुनकर दिया है.
मामले के तथ्यों के अनुसार ध्रुव सेठी एवं उनकी पत्नी अलका सेठी ने सहारनपुर में एक ज़मीन खरीदी थी. लेकिन स्थानीय भू माफिया एवं रेवेन्यू व पुलिस के अधिकारियों की मदद से उनकी ज़मीन कब्जा करना शुरू कर दिया. जब उन्होंने इस बात के लिए दो एफआईआर दर्ज कराई एवं मुख्य मंत्री पोर्टल पर भी दो बार शिकायत, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई. इसके उलट माफिया ने पुलिस से सांठगांठ कर उल्टा उनके ही ख़िलाफ़ एससी/एसटी एक्ट और आईपीसी की गंभीर धारा में एफआईआर दर्ज करा दी और पुलिस ने इनके खिलाफ चार्जशीट भी लगा दी.