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हाईकोर्ट ने पुलिस थाना शिफ्ट करने पर रोक लगाकर डीजीपी से मांगा जवाब - HIGHCOURT ORDER

राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर खंडपीठ ने अलवर क्षेत्र के एक थाने की जगह बदलने के सरकार के फैसले पर अंतरिम रोक लगाई है.

Highcourt Order
राजस्थान हाईकोर्ट (Photo ETV Bharat Jaipur)

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Oct 8, 2024, 8:41 PM IST

जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने बानसूर के बासदयाल थाने को कराणा गांव में शिफ्ट करने की मंजूरी देने के आदेश की क्रियान्विति पर अंतरिम रोक लगा दी है. इसके साथ ही अदालत ने मामले में राज्य के प्रमुख गृह सचिव, डीजीपी, जयपुर रेंज आईजी और बहरोड जिला कलेक्टर व एसपी से जवाब देने के लिए कहा है. जस्टिस सुदेश बंसल ने यह आदेश कृष्ण गुर्जर व अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.

याचिका में अधिवक्ता सुरेश गुर्जर ने बताया कि मुख्यमंत्री ने 2023-24 के बजट में बासदयाल में पुलिस थाना खोलने की घोषणा की थी. इसके बाद 5 जून 2023 को 38 गांव व 14 ग्राम पंचायतों को शामिल कर बासदयाल में थाना स्थापित हो गया और 5 अगस्त 2023 से थाने में कामकाज भी शुरू हो गया. एक साल तक पुलिस थाने में पुलिसकर्मियों ने काम किया. वहीं सत्ता परिवर्तन होने के बाद 23 अगस्त 2024 को गृह विभाग ने एक आदेश जारी कर इस थाने को कराणा गांव में शिफ्ट करने मंजूरी दे दी.

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राज्य सरकार की इस कार्रवाई को हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए कहा कि पुलिस थाने को राजनीतिक कारणों से दूसरी जगह पर शिफ्ट किया जा रहा है, जबकि यहां पर पुलिस थाना खुलने पर स्थानीय अपराधों में कमी आई है. पुलिस थाने को बासदयाल से किसी अन्य जगह पर शिफ्ट करने वाली मंजूरी व आदेश को रद्द किया जाए. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने पुलिस थाने को दूसरी जगह शिफ्ट करने वाले आदेश पर अंतरिम रोक लगाते हुए राज्य सरकार व पुलिस विभाग से जवाब मांगा है.

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