प्रयागराजः कृष्ण जन्म भूमि मथुरा में श्रीकृष्ण कूप पूजा एवं श्री कृष्ण जन्मभूमि की अखंड परिक्रमा की अनुमति के लिए दाखिल अर्जी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनवाई टाल दी है. मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित होने के कारण हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने तक सुनवाई टाल दी है. हिंदू पक्ष का कहना था कि श्रीकृष्ण कूप पर सालों से पूजा हो रही है. इसलिए उनको पूजा और परिक्रमा की अनुमति दी जाए. अर्जी का विरोध करते हुए मुस्लिम पक्ष ने कहा कि यह अर्जी पोषणीय नहीं है. कोर्ट ने अगली तिथि 27 जनवरी नियत की है. यह आदेश न्यायमूर्ति राम मनोहर नारायण मिश्र की पीठ ने दिया.
श्री कृष्ण जन्मभूमि व शाही ईदगाह विवाद मामले में श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट मथुरा के अध्यक्ष आशुतोष पांडेय की ओर से श्रीकृष्ण कूप पूजा को लेकर दाखिल की गई अर्जी पर बृहस्पतिवार को बहस हुई. हिंदूपक्ष की ओर से कहा गया कि श्रीकृष्ण जन्मभूमि मथुरा के विवादित परिसर स्थित श्रीकृष्ण कूप पर माता शीतला सप्तमी व एवं अष्टमी पर सालों से माता, बहनों व भाइयों की ओर से बसोढ़ा पूजा की जाती है. साथ ही एकादशी के दिन अखंड श्री कृष्ण जन्मभूमि परिसर की परिक्रमा की जाती हैं. शाही मस्जिद ईदगाह कमेटी आदि के लोग परंपरागत पूजा व परिक्रमा को रोकने का प्रयास कर रहे हैं.