मुजफ्फरनगर : किशोरी का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने दोषी को सजा सुनाई. विशेष पॉक्सो कोर्ट की पीठासीन अधिकारी अल्का भारती की ओर से 7 साल पुराने मामले में फैसला सुनाया गया. कोर्ट ने 11वीं में पढ़ रही 15 साल की किशोरी से हैवानियत के दोषी को 20 साल कारावास की सजा सुनाई. इसके अलावा 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया.
मामला साल 2018 का है. कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी किशोरी 11वीं में पढ़ रही थी. इस दौरान गांव के मोहल्ले से 24 जुलाई को अरुण ने उसका अपहरण कर लिया था. युवक ने छात्रा के साथ रेप किया. घटना के दौरान किशोरी के परिवार के लोग घर पर नहीं थे. परिजन घर पहुंचे तो किशोरी के न मिलने पर उन्होंने उसकी तलाश शुरू की, लेकिन उसका पता नहीं चल पा रहा था.
बाद में किसी तरह आरोपी के चंगुल से छूटकर किशोरी घर पहुंची. पीड़िता ने परिजनों को आपबीती बताई. इसके बाद पीड़िता के परिजनों ने कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू की. इसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया.
पुलिस की ओर से आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई. साल 2018 से मुकदमे की सुनवाई कोर्ट में चल रही थी. गुरुवार को विशेष पॉक्सो कोर्ट की पीठासीन अधिकारी अल्का भारती ने आरोपी को दोषी करार दिया. उसे 20 साल कारावास की सजा सुनाने के साथ 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया.
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