उत्तर प्रदेश

uttar pradesh

ETV Bharat / state

High Court का आदेश, गन्ना किसानों को तय समय पर भुगतान किया जाए - High court news

हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि गन्ना किसानों को निर्धारित समय पर भुगतान किया जाए. चलिए जानते हैं इस बारे में.

Etv Bharat
Etv Bharat

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Mar 13, 2024, 1:20 PM IST

प्रयागराजः इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गन्ना किसानों का निर्धारित समय में गन्ने के मूल्य का भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं. न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने सरकार को राज्य के गन्ने उत्पादकों को लगभग पांच करोड़ रुपये का भुगतान शीघ्र करने का निर्देश दिया है. सहकारी गन्ना विकास समिति नवाबगंज बरेली ने याचिकाएं दायर कर एसडीओ नवाबगंज एवं डीएम बरेली के उन आदेशों को चुनौती दी थी, जिनमें समिति का दावा खारिज कर गन्ना किसानों को उनका गन्ना मूल्य भुगतान करने का निर्देश दिया गया था.

हाईकोर्ट ने गत 20 फरवरी को नवाबगंज एसडीएम और गन्ना विकास समिति के सचिव को गन्ने के उत्पादकों के हित में देय राशि तत्काल जारी करने का निर्देश दिया था. किसानों की ओर से एडवोकेट जाह्नवी सिंह ने कोर्ट को बताया कि कोर्ट के आदेश के बावजूद गन्ना किसानों को भुगतान नहीं किया गया है। कोर्ट ने इसे गंभीरता से लेते हुए. भुगतान नहीं किए जाने का कारण पूछा. साथ ही नवाबगंज एसडीएम को भुगतान तत्काल करने का निर्देश दिया. ऐसा नहीं करने पर अगली सुनवाई में हाजिर होने का निर्देश भी दिया. न्यायालय के निर्देशों का पालन करते हुए एसडीएम नवाबगंज ने रातोंरात दो किसानों को भुगतान किया. कोर्ट ने शेष किसानों का भुगतान अगले 48 घंटों के भीतर करने का निर्देश दिया है.

ABOUT THE AUTHOR

...view details