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हाईकोर्ट का आदेश-निराश्रित महिलाओं के मामले संवेदनशीलता से निपटाएं न्यायिक अधिकारी - ALLAHABAD HIGH COURT ORDER

कोर्ट की नसीहत- न्यायधीश ऐसे मामलों का निस्तारण करते समय जिम्मेदारी के साथ अपने न्यायिक विवेक का प्रयोग करें.

इलाहाबाद हाईकोर्ट.
इलाहाबाद हाईकोर्ट. (Photo Credit; ETV Bharat)

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Dec 24, 2024, 6:43 AM IST

प्रयागराज:इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि पारिवारिक न्यायालयों के न्यायाधीशों को निराश्रित महिलाओं और भरण पोषण से संबंधित मुकदमों को संवेदनशीलता के साथ लेना चाहिए. न्यायधीश ऐसे मामलों का निस्तारण करते समय जिम्मेदारी के साथ अपने न्यायिक विवेक का प्रयोग करें. कोर्ट ने कहा कि ऐसी महिलाओं के मामलों को प्राथमिकता देनी चाहिए, जो अपने माता-पिता, ससुराल वालों या पतियों से सहायता के बिना रह जाती हैं. कोर्ट ने कहा कि यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि समाज में बुनियादी भरण-पोषण और सम्मान के लिए संघर्ष कर रहे लोगों को न्याय में देरी न हो. यह आदेश न्यायमूर्ति विनोद दिवाकर की पीठ ने आपरा​धिक पुनरीक्षण अर्जी पर दिया.

सहारनपुर निवासी महिला ने पारिवारिक न्यायालय में अपने पति से भरण-पोषण के लिए वाद दायर किया था. 2019 में पारिवारिक अदालत ने पत्नी को पांच हजार और उसके नाबालिग बच्चे को तीन हजार रुपये भरण-पोषण देने का आदेश दिया था. भरण पोषण भत्ते के आदेश के ​खिलाफ पति की ओर से दा​खिल अपील पर सुनवाई करते हुए 2023 में एकपक्षीय आदेश को रद्द कर दिया गया. इसके ​खिलाफ पत्नी ने हाईकोर्ट में पुनरीक्षण याचिका दायर की गई.

याचिका की सुनवाई के दौरान उच्च न्यायालय को कुछ विसंगतियां नजर आईं और उसने भरण-पोषण के मामलों में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय की ओर से जारी दिशा-निर्देशों के अनुपालन के संबंध में सहारनपुर की पारिवारिक अदालतों से रिपोर्ट मांगी.

अदालत ने 9 दिसंबर को पारित आदेश में कहा, हम रिपोर्ट की विषय-वस्तु पर विस्तार से चर्चा नहीं करना उचित समझते हैं. पारिवारिक न्यायालय के न्यायाधीश ने अदालत को आश्वासन दिया है कि पारिवारिक न्यायालयों ने उपर्युक्त निर्णय में जारी निर्देशों का पालन करना शुरू कर दिया है. गुण-दोष के आधार पर न्यायालय ने 1 मई को मामले को नए सिरे से निर्णय के लिए पारिवारिक न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश के पास वापस भेज दिया था. कोर्ट ने उम्मीद जताई कि अब तक मामले का निर्णय हो चुका होगा. उच्च न्यायालय ने कहा कि यदि मामला अभी भी लंबित है, तो संबंधित पक्षों को 9 दिसंबर के आदेश की प्रति प्राप्त होने के बाद तीन सप्ताह के भीतर इस पर निर्णय लिया जाना चाहिए.

प्रशिक्षण के दौरान किया जाए जागरूक:इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लखनऊ स्थित न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान के निदेशक को निर्देश दिया कि वे प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे न्यायिक अधिकारियों को न्यायिक अनुशासन और भरण-पोषण के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय की ओर से जारी निर्देशों के अनुपालन में जागरूक करें. उच्च न्यायालय ने कहा कि ऐसे मामलों में आवश्यक बिंदुओं की एक सूची तैयार की जानी चाहिए, जिसमें क्या करना है , इसकी स्पष्ट रूपरेखा भी शामिल होनी चाहिए. साथ ही समय-समय पर पारिवारिक न्यायालय के न्यायाधीशों के बीच इसे प्रसारित की जानी चाहिए.

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