धनबादः पूर्व डिप्टी मेयर सह कांग्रेस नेता नीरज सिंह हत्याकांड के आरोपी डब्लू मिश्रा को हाईकोर्ट ने गुरुवार को जमानत दे दी. हाईकोर्ट के जस्टिस राजेश कुमार ने डब्लू मिश्रा को जमानत दी है.
बता दें कि 21 मार्च 2017 को नीरज सिंह समेत चार लोगों की हत्या की गई थी. सरायढेला के स्टील गेट में शूटरों के द्वारा नीरज सिंह के वाहन पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई गई थी. मामले में नीरज सिंह के चचेरे भाई और झरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह पर भी साजिशकर्ता के रूप में पुलिस ने मामला दर्ज किया था. संजीव सिंह समेत 11 आरोपी बनाए गए थे. जिसमे एक आरोपी शूटर अमन सिंह भी था. जिसकी पिछले दिनों धनबाद जेल के अंदर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. अब आरोपियों की संख्या दस है.
संजीव सिंह समेत अन्य आरोपियों के अधिवक्ता मो जावेद ने बताया कि अभियोजन पक्ष की ओर से कोर्ट को यह बताया गया था कि डब्लू मिश्रा ने फर्जी नाम से सरायढेला में एक मकान भाड़े पर लिया था. वहां शूटरों को ठहराया गया था. शूटरों को तमाम तरह की सुविधाएं भी डब्लू मिश्रा उपलब्ध करा रहा था. 21 मार्च 2017 को डब्लू मिश्रा नीरज सिंह की रेकी कर रहा था.
झरिया कार्यालय से जब अपनी वाहन पर सवार नीरज सिंह निकले. उस समय नीरज सिंह की रेकी डब्लू मिश्रा कर रहा था. नीरज सिंह के पल पल की जानकारी डब्लू मिश्रा शूटरों को पहुंचा रहा था. 21 मार्च 2017 की शाम करीब सात बजे सरायढेला स्टील गेट के समीप शूटरों ने नीरज सिंह के वाहन पर ताबड़तोड़ फायरिंग की थी. जिसमें नीरज सिंह समेत चार लोगों की मौत हो गई थी.