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अंग्रेजी प्रवक्ता परीक्षा 2013 की संशोधित उत्तर कुंजी को हाईकोर्ट ने किया रद्द, दोबारा से मूल्यांकन का आदेश - High Court News

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक अभ्यर्थी की याचिका पर सुनवाई करते हुए इंटर मीडिएट कॉलेज में प्रवक्ता अंग्रेजी 2013 परीक्षा की संशोधित उत्तर कुंजी रद्द करते हुए दोबारा से मूल्यांकन करने का आदेश दिया है.

इलाहाबाद हाईकोर्ट
इलाहाबाद हाईकोर्ट (Etv Bharat)

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Jul 23, 2024, 9:21 PM IST

प्रयागराजः इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इंटर मीडिएट कॉलेज में प्रवक्ता अंग्रेजी 2013 परीक्षा (पीजीटी) की संशोधित उत्तर कुंजी को रद्द कर दिया है. कोर्ट ने माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को निर्देश दिया है कि याची की उत्तर पुस्तिका का फिर से मूल्यांकन किया जाए और मेरिट में आने पर उसे पूर्व की तिथि से नियुक्ति दी जाए. कोर्ट नहीं यह भी कहा है कि नियुक्ति पा चुके जो अभ्यर्थी मेरिट से हटेंगे, उनको सेवा से निकला नहीं जाए बल्कि वरिष्ठता सूची में सबसे नीचे स्थान दिया जाए. कोर्ट ने कहा कि तीन माह के भीतर यूपी माध्यमिक शिक्षा विभाग और यूपी माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड आवश्यक कार्रवाई करे. अजय कुमार शुक्ला की याचिका पर यह आदेश न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी ने दिया.

याची का कहना था कि वह माध्यमिक शिक्षा चयन सेवा बोर्ड की अंग्रेजी प्रवक्ता- 2013 भर्ती में 22 फरवरी 2015 को आयोजित लिखित परीक्षा में शामिल हुआ. परीक्षा के बाद बोर्ड की ओर से प्रोविशनल उत्तर कुंजी जारी की गई. इसके खिलाफ कुछ अभ्यर्थियों ने आपत्तियां दर्ज कराई. इसके बाद चयन बोर्ड ने 20 मई 2015 को एक संशोधित उत्तर कुंजी प्रकाशित की. जिसमें पूर्व की उत्तर कुंजी में दिए कई प्रश्नों के उत्तर बदल गए. जबकि पूर्व की उत्तर कुंजी सही थी.

मामला हाईकोर्ट पहुंचने के बाद चयन बोर्ड ने 20 अप्रैल 2016 को दूसरी संशोधित उत्तर कुंजी प्रकाशित की. संशोधित उत्तर कुंजी में कुछ और प्रश्नों के उत्तर बदले गए और कुछ प्रश्नों के सभी को समान अंक दे दिए गए. इससे याची के परिणाम पर पर गंभीर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है. इसके विरोध में उसने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की.

याची का कहना था कि चयन बोर्ड ने यांत्रिक तरीके से कुछ उम्मीदवारों की आपत्तियों पर गलत तरीके से संशोधित उत्तर कुंजी प्रकाशित कर दी है. अनंतिम उत्तर कुंजी में दिए गए प्रश्न संख्या 36, 59, 81 और 107 के उत्तर सही थे. चयन बोर्ड ने उत्तर कुंजी को संशोधित करते समय उन्हें गलत तरीके से बदल दिया है. प्रश्न संख्या 1, 23, 28, 30, 36, 46, 48, 67 और 117 के सही उत्तर प्रश्न पत्र में थे. इसके बाद भी इन्हें "एफ" के रूप में चिह्नित किया और इन प्रश्नों के लिए सभी अभ्यर्थियों को पूर्ण अंक दिए गए. कोर्ट ने याचिका स्वीकार करते हुए प्रवक्ता (अंग्रेजी) की संशोधित उत्तर कुंजी को रद्द कर दिया है और याची की उत्तर पुस्तिका का फिर से मूल्यांकन करने का निर्देश दिया है.

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