प्रयागराजः इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इंटर मीडिएट कॉलेज में प्रवक्ता अंग्रेजी 2013 परीक्षा (पीजीटी) की संशोधित उत्तर कुंजी को रद्द कर दिया है. कोर्ट ने माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को निर्देश दिया है कि याची की उत्तर पुस्तिका का फिर से मूल्यांकन किया जाए और मेरिट में आने पर उसे पूर्व की तिथि से नियुक्ति दी जाए. कोर्ट नहीं यह भी कहा है कि नियुक्ति पा चुके जो अभ्यर्थी मेरिट से हटेंगे, उनको सेवा से निकला नहीं जाए बल्कि वरिष्ठता सूची में सबसे नीचे स्थान दिया जाए. कोर्ट ने कहा कि तीन माह के भीतर यूपी माध्यमिक शिक्षा विभाग और यूपी माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड आवश्यक कार्रवाई करे. अजय कुमार शुक्ला की याचिका पर यह आदेश न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी ने दिया.
याची का कहना था कि वह माध्यमिक शिक्षा चयन सेवा बोर्ड की अंग्रेजी प्रवक्ता- 2013 भर्ती में 22 फरवरी 2015 को आयोजित लिखित परीक्षा में शामिल हुआ. परीक्षा के बाद बोर्ड की ओर से प्रोविशनल उत्तर कुंजी जारी की गई. इसके खिलाफ कुछ अभ्यर्थियों ने आपत्तियां दर्ज कराई. इसके बाद चयन बोर्ड ने 20 मई 2015 को एक संशोधित उत्तर कुंजी प्रकाशित की. जिसमें पूर्व की उत्तर कुंजी में दिए कई प्रश्नों के उत्तर बदल गए. जबकि पूर्व की उत्तर कुंजी सही थी.