प्रयागराज: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने परिषदीय विद्यालयों में अध्यापकों के समायोजन और स्थानांतरण की प्रक्रिया पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने इस मामले में बेसिक शिक्षा सचिव प्रयागराज को व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल कर बताने के लिए कहा है कि पूरी कार्यवाही इतनी जल्दबाजी में क्यों की जा रही है? नीरजा और 50 अन्य अध्यापकों की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश न्यायमूर्ति एस सिंह और न्यायमूर्ति डी रमेश की खंडपीठ ने दिया है.
याचीगण का पक्ष रख रहे अधिवक्ता नवीन कुमार शर्मा ने कोर्ट को बताया कि बेसिक शिक्षा विभाग में छात्र अध्यापक अनुपात के आधार पर शिक्षकों के जिले के भीतर ही समायोजन की प्रक्रिया चल रही है. कोर्ट को बताया गया कि सबसे पहले 30 जून 2024 की स्थिति के अनुसार विद्यालयों में छात्र-अध्यापक अनुपात तय किया जाएगा. उसके लिए वास्तविक प्रयास किए जाएंगे तथा इसके आधार पर यह तय होगा कि किस-किस विद्यालय में अध्यापकों की संख्या छात्रों के अनुपात में अधिक है और कहां कम है. इसके बाद उन शिक्षकों की पहचान की जाएगी, जिनको समायोजित किया जाना है. यह जिले में उनकी वरिष्ठता के आधार पर तय होगा.